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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण फैसले: : किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और आर्थिक प्रबंधन को लेकर बड़े निर्णय

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रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के आर्थिक, कृषि, लोकतंत्र सेनानी सम्मान और वन सेवा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।बजट और वित्तीय निर्णयमंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी।आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के लिए भी विनियोग विधेयक का अनुमोदन किया गया।किसानों को मिलेगा उच्च गुणवत्ता वाला बीजराज्य के किसानों को उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया।अब बीज निगम पहले पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा।जरूरत पड़ने पर राज्य की सहकारी समितियां, सरकारी उपक्रम और अन्य चयनित संस्थाएं न्यूनतम दर पर बीज की आपूर्ति करेंगी।इस निर्णय से किसानों को उत्तम बीज मिलने के साथ-साथ राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने की पहलमंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी। यह विधेयक उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान और सुविधाएं प्रदान करेगा, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए योगदान दिया है।धान खरीदी: किसानों को मिलेगी शेष राशिखरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।इस फैसले से किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिससे वे आगामी फसल की तैयारी कर सकेंगे।राज्यपाल के अभिभाषण को मिली मंजूरीफरवरी-मार्च 2025 में होने वाले छठवें विधानसभा के पंचम सत्र के लिए माननीय राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क का निर्धारणबैंक गारंटी से जुड़े दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क की दरें तय करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया सरल होगी।भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रमोशन का लाभछत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।1992 से 1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों (APCCF) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) के समकक्ष स्केल प्रदान करने हेतु आवश्यक पद सृजन की स्वीकृति दी गई।मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य की वित्तीय मजबूती, किसानों के हित, लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान, वन सेवा अधिकारियों के प्रमोशन और बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। आने वाले समय में इन फैसलों का प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा।

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