अंबिकापुर 16 नवंबर
सरगुजा संभाग के आयुक्त कार्यालय ने जशपुर जिले के शिक्षक गिरीश राम यादव को 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ अमर्यादित और अनैतिक व्यवहार के गंभीर आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है
यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है
प्राप्त जानकारी के अनुसार जशपुर जिले की लछमी बाई कन्या उमा विद्यालय में कार्यरत शिक्षक गिरीश राम यादव पर छात्रा से अशोभनीय हरकत करने की शिकायत दर्ज हुई थी
मामले को गंभीर मानते हुए बाल संरक्षण अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 75, 64(2)(m), 65(1), 6, 8 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई

प्रकरण के तथ्य सामने आने के बाद आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा नियम 9(1)(क) के अंतर्गत शिक्षक गिरीश राम यादव का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है
निलंबन अवधि में उनके विरुद्ध विभागीय जांच जीवन निर्वाह भत्ते के प्रावधानों अनुसार चलेगी
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू होगी
साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आरोप से जुड़े रिकॉर्ड, गवाहों की सूची और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं
सरगुजा संभाग आयुक्त ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है
जशपुर जिले में यह घटना शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी

