महासमुंद: जिला परिवहन विभाग ने वाहन विक्रेताओं (डीलरों) के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि ट्रेड सर्टिफिकेट (व्यापार प्रमाण पत्र) के नियमों का उल्लंघन करने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना उचित दस्तावेजों के वाहन विक्रय करने वाले डीलर नपेंगे।
नियमों का पालन अनिवार्य
जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 से 46 तक ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने और उनके उपयोग के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। नियम 35(1) के तहत ‘प्रारूप 17’ में ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसमें शोरूम का पता स्पष्ट रूप से अंकित होता है।
अलग स्थान पर संचालन पर होगी वाहनों की जब्ती
परिवहन विभाग ने विशेष रूप से उन डीलरों को चेतावनी दी है जो अपने निर्धारित पते से भिन्न स्थानों पर शोरूम का संचालन कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि:
- यदि शोरूम अपने पंजीकृत पते से अलग स्थान पर संचालित पाया जाता है, तो वहां मौजूद वाहनों की तुरंत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
- अन्य स्थानों पर बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन बेचना नियमों के विरुद्ध है।
ट्रेड सर्टिफिकेट हो सकता है निलंबित
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने ट्रेड सर्टिफिकेट में दर्ज पते पर ही व्यवसाय का संचालन सुनिश्चित करें। यदि कोई डीलर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो न केवल वाहनों को जब्त किया जाएगा, बल्कि संबंधित डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबित करने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की जाएगी।
परिवहन विभाग की इस सख्ती से उन डीलरों में हड़कंप है जो नियमों को ताक पर रखकर अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से शोरूम संचालित कर रहे थे।

