रायपुर/नई दिल्ली:
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) का औपचारिक कार्यक्रम घोषित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार की सूची में शामिल किया जा सके।
अभियान के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने तथा नाम, पते या जन्मतिथि से जुड़ी त्रुटियों में आवश्यक सुधार के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

11 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे दावे और आपत्तियां
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आम नागरिक 11 दिसंबर तक अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं:
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नाम जुड़वाने का अवसर: 1 जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवा अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।
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संशोधन और त्रुटि सुधार: मौजूदा मतदाता अपने नाम, पते, फोटो या अन्य जानकारियों की जांच कर किसी भी प्रकार के सुधार या स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा: नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (Voters Service Portal), वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA) के जरिए ऑनलाइन या संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ (BLO) के पास ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
28 दिसंबर तक दावों का निराकरण, 4 जनवरी को अंतिम प्रकाशन
समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों की स्क्रूटनी व निराकरण की प्रक्रिया 28 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
इसके बाद डेटाबेस के अंतिम प्रमाणीकरण और मुद्रण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का विधिवत प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अभियान की निर्धारित तिथियों के भीतर अपने मतदाता विवरण की जांच करने की अपील की है।


