छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के अवैध इस्तेमाल पर अब बिलासपुर हाईकोर्ट सीधी निगरानी रखेगा। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संतोषजनक माना है, लेकिन स्पष्ट किया है कि इस मामले में मॉनिटरिंग आगे भी जारी रहेगी।
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। मुख्य सचिव द्वारा कोर्ट में पेश शपथ पत्र के अनुसार, मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता, जागरूकता और प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाए गए।
बिलासपुर: 386 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया।रायपुर: नियमों का उल्लंघन करने वालों से 7.26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।
किन चीजों पर है प्रतिबंध
प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, 200 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली पीईटी बोतलें और विज्ञापन के फ्लेक्स-बैनर।
किसे मिली है छूट: नियमों के तहत दवाइयों की पैकेजिंग और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले दूध के पैकेटों को छूट दी गई है।
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भले ही शुरुआती अभियान और कार्रवाई संतोषजनक रही हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इस पर प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती लगातार बनी रहेगी।
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