रायपुर। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम 1988 यानी पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत रायपुर जिले के दो आरोपियों को संभागायुक्त रायपुर श्री महादेव कावरे ने तीन-तीन माह के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनमें पुनीत खरे पिता उदराज, थाना विधानसभा और शेख तबरेज पिता स्व. शेख मौला अली, थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर शामिल हैं।
दोनों पर पूर्व में गांजा तस्करी के आरोप लगे थे। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
संभागायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक संभाग में कुल 26 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 56 प्रकरण पुलिस द्वारा भेजे गए हैं। शेष प्रकरणों पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

