नागरिकों से की अपील, नाम-जन्मतिथि संशोधन के लिए श्रेणीवार दस्तावेज अनिवार्य

जिला संवाददाता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार नामांकन एवं आधार में विवरण संशोधन के लिए नवीन मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत अब आधार में नाम, जन्मतिथि सहित अन्य विवरणों में संशोधन के लिए निर्धारित नियमों और श्रेणीवार आवश्यक मूल दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य होगा।   नागरिकों से अपील की है कि आधार संबंधी कार्य कराने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर ही आधार सेवा केंद्र पहुंचें।

नाम में बदलाव के लिए अलग-अलग नियम

यूआईडीएआई ने नाम में मामूली सुधार और पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की है। नाम की वर्तनी में सुधार, नाम का क्रम बदलने, इनिशियल लिखने अथवा मिडिल नेम/सरनेम जोड़ने या हटाने के लिए नाम वाला वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ऑपरेटर की गलती से नाम गलत दर्ज होने की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक को अनुबंध-बी तथा 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को अनुबंध-सी के निर्धारित पत्र के साथ मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। विवाह अथवा तलाक के बाद नाम या सरनेम में बदलाव के लिए मूल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज के साथ अनुबंध-डी और पहचान प्रमाण आवश्यक होगा।

वहीं पूर्ण या बड़े नाम परिवर्तन के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी वैध राजपत्र अधिसूचना तथा पुराने नाम का मूल फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आधार में दर्ज नाम से ‘उर्फ’ हटाने के लिए यूआईडीएआई की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक शपथ पत्र देना होगा।

जन्मतिथि संशोधन के लिए भी दस्तावेज अनिवार्य

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जन्मतिथि में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल एवं क्यूआर कोडयुक्त जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए वैध डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं कक्षा की मूल अंकसूची मान्य होगी।

ऑपरेटर की त्रुटि से जन्मतिथि गलत दर्ज होने या संशोधन की निर्धारित सीमा समाप्त हो जाने की स्थिति में निर्धारित दस्तावेजों के साथ विधिवत नोटरीकृत अनुलग्नक प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद प्रकरण को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निराकरण के लिए भेजा जाएगा।

बच्चों के आधार नामांकन में अभिभावक की उपस्थिति जरूरी

नए आधार नामांकन के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ माता या पिता में से किसी एक की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। बच्चे का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और उपस्थित अभिभावक का मूल पहचान पत्र आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज माता-पिता के नाम और उनके पहचान पत्र में दर्ज नाम समान होने चाहिए।

0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन में बच्चे का केवल फोटो और अभिभावक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक आयु होने पर बच्चे का निर्धारित बायोमेट्रिक दर्ज किया जाएगा।

आधार केंद्र पर केवल मूल दस्तावेज ले जाएं

आधार सेवा केंद्र पर फोटोकॉपी, मोबाइल स्क्रीनशॉट या सामान्य स्कैन कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को केवल मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज में कटिंग, ओवरराइटिंग, व्हाइटनर अथवा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बारकोड या क्यूआर कोड वाले दस्तावेजों पर लेमिनेशन नहीं कराने की भी सलाह दी गई है।

निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न दें

नवीन आधार नामांकन निःशुल्क है। 5 और 15 वर्ष की आयु पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी निःशुल्क किया जाएगा। नाम, पता, मोबाइल नंबर या लिंग जैसे डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपये, जबकि फोटो सहित पूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है।

नाम सुधार, अनुबंध-बी, अनुबंध-सी, विवाह संबंधी अनुबंध-डी तथा जन्मतिथि सुधार से संबंधित निर्धारित प्रपत्र आधार सेवा केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। आवेदक इन्हें प्राप्त कर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर टाइप करवाने के बाद अधिकृत नोटरी से सत्यापित कराकर केंद्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। आधार अपडेट या नामांकन के बाद संचालक से पावती पर्ची अवश्य प्राप्त करने की अपील की गई है।

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