नई दिल्ली:
कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी में महिला यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 19 बिंदुओं वाली व्यापक सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने विशेष तौर पर रात के सफर को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया है और एग्रीगेटर कंपनियों (Ola, Uber आदि) के लिए आपातकालीन स्थिति में 60 सेकंड के भीतर SOS अलर्ट का जवाब देना अनिवार्य करने की सिफारिश की है।
एनसीडब्ल्यू की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन कड़े नियमों को जमीनी स्तर पर तत्काल लागू कराने के निर्देश दिए हैं।

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गाइडलाइन के 5 बड़े और क्रांतिकारी बदलाव

ड्राइवर फोटो मिसमैच पर मुफ्त कैंसिलेशन:ऐप पर दिख रही फोटो और गाड़ी चला रहे वास्तविक ड्राइवर में अंतर पाए जाने पर महिला यात्री बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के राइड रद्द कर सकेंगी, जिससे फर्जी या अनधिकृत चालकों से होने वाले जोखिम से तुरंत सुरक्षा मिलेगी।

कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा पर NCW का बड़ा कदम: 19 सूत्रीय गाइडलाइन जारी; 60 सेकंड में SOS रिस्पॉन्स और फिजिकल बटन अनिवार्य

कैब में अनिवार्य फिजिकल SOS बटन:प्रत्येक कैब में यात्री की आसान पहुंच वाली जगह पर एक फिजिकल इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा, ताकि मोबाइल फोन लॉक, हैंग या डिस्चार्ज होने की स्थिति में भी यात्री तुरंत मदद मांग सके।

60 सेकंड में इमरजेंसी रिस्पॉन्स:यात्री द्वारा एसओएस (SOS) दबाते ही कैब कंपनी को अधिकतम 60 सेकंड के भीतर एक्शन लेना होगा, जिससे आपात स्थिति में पुलिस के साथ त्वरित समन्वय और रियल-टाइम लोकेशन शेयरिंग सुनिश्चित होगी।

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अकेली महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर का विकल्प:अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों को वेरिफाइड महिला ड्राइवर चुनने की विशेष सुविधा दी जाएगी, जिससे रात के समय सफर के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और मानसिक भरोसा मिल सके।

सुनसान रास्तों पर ड्रॉपिंग पर पूर्ण पाबंदी:

किसी भी परिस्थिति में चालक महिला या बुजुर्ग यात्री को सुनसान या असुरक्षित स्थान पर नहीं उतार सकेगा, जिससे अनहोनी और लावारिस रास्तों पर फंसने के खतरे को पूरी तरह रोका जा सकेगा।

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रात के सफर पर विशेष पहरा: ब्रीथ एनालाइजर और रूट मॉनिटरिंग

गाइडलाइन में रात की राइड्स (Night Rides) को लेकर सुरक्षा चक्र काफी कड़ा किया गया है:
  • नशे की जांच और फोटो सत्यापन: रात के समय ड्यूटी पर तैनात ड्राइवरों की नियमित ब्रीथ-एनालाइजर से जांच होगी ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगे।
  • रूट डेविएशन अलर्ट: तय रास्ते से कैब भटकते ही यात्री और कंपनी कंट्रोल रूम को तुरंत रियल-टाइम अलर्ट भेजा जाएगा।
  • संदिग्ध स्टॉपेज पर नजर: यदि किसी सुनसान या गैर-जरूरी जगह पर वाहन असामान्य समय तक रुकता है, तो कंपनी का सेफ्टी रूम तुरंत यात्री से संपर्क कर सुरक्षा जांच करेगा।
  • पूलिंग में पारदर्शिता: राइड शेयरिंग (कार पूलिंग) में मूल यात्री की पूर्व सहमति के बिना सह-यात्री नहीं जोड़ा जा सकेगा। साथ ही, सह-यात्री का सत्यापित प्रोफाइल दिखाना अनिवार्य होगा।

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बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन

एनसीडब्ल्यू ने साफ किया है कि सभी एग्रीगेटर्स को चालकों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन (Police Verification) और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराना होगा। यह जांच केवल जॉइनिंग के समय नहीं, बल्कि समय-समय पर दोहराई जाएगी। इसके अलावा, सभी कैब और ऑटो चालकों को ‘जेंडर सेंसिटाइजेशन’ (लैंगिक संवेदनशीलता) का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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शिकायतों की बाढ़ के बाद आयोग का एक्शन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम हाल के दिनों में देश भर से सामने आईं गंभीर शिकायतों के बाद उठाया है। नोएडा, दिल्ली-एनसीआर समेत कई बड़े शहरों में महिला यात्रियों के साथ रूट बदलने, अभद्र व्यवहार, धमकी देने और राइड पूरी होने के बाद ड्राइवर द्वारा निजी नंबर पर संपर्क कर परेशान करने के मामले लगातार दर्ज हो रहे थे। आयोग का मानना है कि इन 19 नियमों के सख्ती से लागू होने पर सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा का माहौल पूरी तरह बदलेगा।
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