नई दिल्ली। यदि आप भी बच्चों, महिलाओं या गर्भवती महिलाओं के लिए हॉर्लिक्स और अन्य पोषण सप्लीमेंट्स को आंख मूंदकर ‘हेल्दी’ मान रहे हैं, तो यह खबर आपको सतर्क करने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक विज्ञापनों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर FMCG क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों—हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) और नेस्ले इंडिया (Nestle India) को कड़ा नोटिस जारी किया है।
नियामक ने पाया है कि इन उत्पादों के पैकेट, विज्ञापनों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर किए गए कई बड़े स्वास्थ्य संबंधी दावे खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
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एफएसएसएआई ने HUL के ‘Horlicks Mother’s Plus Kesar (400g)’ के लेबल और प्रचार सामग्री में किए गए दावों पर गहरी आपत्ति जताई है:
उत्पाद के लेबल पर लिखा ‘Healthy Birth Weight’ और विज्ञापनों में इस्तेमाल किया जाने वाला स्लोगन ‘For baby’s healthy birth weight’ नियामक की जांच के दायरे में आ गया है।ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उत्पाद को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, वह खाद्य सुरक्षा नियमों के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। नियामक ने कंपनी से इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया है।
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HUL के दूसरे लोकप्रिय उत्पाद ‘Horlicks Women’s Plus Chocolate Nutrition Drink (400g)’ के लेबल पर किए गए कई दावों को भ्रामक माना गया है:
हड्डियों और मांसपेशियों का दावा: ‘Nutrition for Strong Bones’, ‘Clinically Proven to Help Improve Bone Strength in 6 Months’ और ‘Improves Bone Health’ जैसे दावों पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही, उत्पाद पर बिना मानक नियमों के ‘Healthy Muscles’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति ली गई है।
‘नो एडेड शुगर’ का भ्रामक दावा: पैकेट पर ‘No Added Sugar’ (अतिरिक्त चीनी नहीं) का दावा किया गया है, जबकि जांच में इसमें माल्टोडेक्सट्रिन (Maltodextrin) पाया गया। नियामक के अनुसार, माल्टोडेक्सट्रिन की मौजूदगी के चलते ‘नो एडेड शुगर’ का दावा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है।
100% RDA का दावा: उत्पाद में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 की 100% दैनिक अनुशंसित खुराक (RDA) देने के दावे को भी तय फूड सेफ्टी नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया।
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नेस्ले इंडिया के किडनी सप्लीमेंट पर भी गंभीर आरोप
FSSAI ने नेस्ले इंडिया के उत्पाद ‘Nestle Resource Renal Vanilla Flavour Powder’ को लेकर भी नोटिस जारी किया है:
यह उत्पाद क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे मरीजों के पोषण के लिए बनाया गया है।आरोप है कि कंपनी इसे आवश्यक सरकारी मंजूरी के बिना ही बाजार में बेच रही थी।इसके अलावा, पैकेट पर शाकाहारी या मांसाहारी (Green/Brown Dot) का अनिवार्य लेबल चिन्ह भी गायब पाया गया।
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जवाब न मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई, ऑनलाइन लिस्टिंग हटेगी
FSSAI ने दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नोटिस का तथ्यात्मक जवाब देने का निर्देश दिया है। नियामक ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी इन उत्पादों की मौजूदा भ्रामक लिस्टिंग को तुरंत हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


