होमबड़ी ख़बरेंविडियो
logo


LootPatnaChild pornogrophyBalodabajar-BhataparaAir aviationBhupesh baghel

मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थितः पीठासीन अधिकारी निलंबित

Featured Image

admin

Updated At: 04 May 2024 at 01:02 AM

शत प्रतिशत मतदान के संकल्प को सार्थक बनाने पंचायत स्तर पर विभिन्न नवाचारों के साथ अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित जशपुरनगर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने मतदान दल का द्वितीय चरण प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने पर व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी श्रीमती मीरा बाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। बीएसएफ जवानों की बस चाल्हा गांव के समीप कमोसिन डाण्ड के पास अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, हादसे में 17 जवानों को चोटें आई सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 पत्थलगांव के प्रतिवेदन अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन हेतु मतदान दल का द्वितीय चरण प्रशिक्षण 29 अप्रैल 2024 से 01 मई .2024 तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव आयोजित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण में मीरा बाई व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी बिना पूर्व सूचना के या सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इनका इस प्रकार की कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अवहेलना कर घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है। इनका कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के सर्वथा विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारिख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं। मीरा बाई का उक्त कृत्य गम्भीर कदाचरण के श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मीरा बाई व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी, कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी पत्थलगांव को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव नियत किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पत्रता होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए मतदान जागरूकता अभियान के तहत सेजबहार स्थित श्री दानी केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से मतदाताओं को विशेष सुविधा दी जा रही

Follow us on

Advertisement

image

जरूर पढ़ें

Featured Image

आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?

Featured Image

Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल

Featured Image

Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन

Featured Image

"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में

Featured Image

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगी गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम

Featured Image

फास्टैग रिचार्ज में बदलाव: : अब जुर्माना भरने से बचने के लिए समयसीमा का पालन करना होगा

Featured Image

TRAI: : स्पैम कॉल और संदेशों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा

Featured Image

Youtube: : यूट्यूब के दो नए धमाकेदार फीचर लॉन्च, क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को मिलेगा फायदा

Featured Image

Weather: : इस साल फरवरी से ही कहर बरपाएगी गर्मी, सूखे का दिखेगा प्रकोप; बदलते मौसम को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

Featured Image

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी : सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के आवेदन सुधार का अंतिम अवसर, जानें अंतिम तारीख

Advertisement