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Tuesday, Apr 22, 2025
"RBI Permits Minors Above 10 to Operate Savings Accounts": : आरबीआई ने 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र बचत/सावधि जमा खाता खोलने की दी अनुमति
"RBI Allows Minors Over 10 to Open Independent Savings Accounts" भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बैंकों को 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है। इस कदम के तहत, केंद्रीय बैंक ने नाबालिगों के खाता खोलने और संचालन संबंधी नियमों में संशोधन किया है।आरबीआई के इस नए परिपत्र के अनुसार, अब 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग अपनी इच्छा पर बैंकों में बचत और सावधि जमा खाते खोल सकते हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, नाबालिगों को अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के माध्यम से खाता खोलने की छूट भी दी गई है। साथ ही, बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे नाबालिगों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक जैसी सुविधाएं भी प्रदान करें, यदि उनकी जोखिम प्रबंधन नीति इसके अनुरूप हो।आरबीआई ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नाबालिगों के खाते में हमेशा न्यूनतम राशि बनी रहे और कोई भी खाता अत्यधिक निकासी के लिए न खोला जाए। इसके अतिरिक्त, बैंक नाबालिगों के खाता खोलने से पहले उपयुक्त ग्राहक जांच (KYC) प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसे निरंतर अद्यतन करेंगे।आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि जब नाबालिग वयस्क बनेंगे, तो उन्हें नए संचालन निर्देश और हस्ताक्षर संबंधी प्रक्रिया से गुजरना होगा। बैंकों को 1 जुलाई, 2025 तक इन नए निर्देशों के अनुरूप अपनी नीतियां लागू करने का समय दिया गया है।इस संशोधित नीति से न केवल नाबालिगों को वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि वे बचत की आदत डालने में भी सक्षम होंगे, जो उनके आर्थिक सशक्तिकर
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