होमबड़ी ख़बरेंविडियो
logo


BurningForrest"RBI Permits Minors Above 10 to Operate Savings Accounts"RBI Allows Minors Over 10 to Open Independent Savings AccountsIps Officer transferCop Kills CopBihar

नगर पंचायत लैलूंगा की प्रभारी सीएमओ निलंबित

Featured Image

admin

Updated At: 06 Oct 2024 at 02:02 AM

10वीं के छात्र का स्कूल टीचर पर आया दिल, ट्यूशन पढ़ने आया…फिर की ऐसी हरकत; शिक्षिका शर्म से पानी-पानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगर पंचायत लैलूंगा की प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ममता चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर डस्टबिन खरीदी में गड़बड़ी के आरोप प्रमाणित होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा जिला-रायगढ़ के द्वारा नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के रूप में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से डस्टबीन क्रय में अनियमितता के संबंध में शासन द्वारा जांच प्रमाणित पाये जाने के फलस्वारूप शासनादेश एफ-2-21/2018/18 दिनांक 25.01.2022 द्वारा आपके विरूद्ध राशि रूपये 615751/- की आर्थिक क्षति की वसूली का निर्णय लिया गया था तथा दो वेतन वृद्धि रोके गये। परन्तु श्रीमती चौधरी प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पंचायत लैलूंगा में पदस्थापना के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासनादेश 25.01.2022 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश की अवहेलना करते हुए अपने वेतन से आर्थिक क्षति की राशि की कटौती नहीं किया जाकर माह मार्च 2024 से माह जुलाई 2024 तक सम्पूर्ण वेतन का आहरण किया गया। ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु पोर्टल प्रारंभ करने प्रतिदिन ₹ 1000 जुर्माना वसूल करना अनुचित- फेडरेशन यहां देखें आदेश [caption id="attachment_59690" align="alignnone" width="807"] Oplus_131072[/caption] आदेशों की अवहेलना का भी आरोप दिनांक 27.09.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायत की समीक्षा में आय-व्यय की गलत जानकारी प्रस्तुत करने, निकाय के कर्मचारियो का अगस्त 2024 से लंबित वेतन भुगतान नहीं करने, शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य अनुरूप कम वसूली करने एवं निर्माण कार्यों मे संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्देशों के अनुरूप मार्निंग फिल्ड विजिट नहीं करने एवं लापरवाही करने तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। बिलासपुर आफिस में दिया गया मुख्यालय श्रीमती चौधरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के विपरीत है एवं शासन के आदेश की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती ममता चौधरी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता नियमानुसार होगी।

Follow us on

Advertisement

image

जरूर पढ़ें

Featured Image

JEE Advanced 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू : IIT कानपुर ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि 2 मई

Featured Image

बिना रिस्क कमाएं ज्यादा : पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से कमाएं हर माह 20 हजार रुपये, बस एक बार निवेश करना होगा निवेश

Featured Image

RBI का बड़ा फैसला : अब 10 साल से ऊपर के नाबालिग खुद खोल सकेंगे बैंक खाता, पहले पैरेंट के साथ खुलता था जॉइंट अकाउंट

Featured Image

फगुआ 2025: : उरांव समुदाय का पवित्र अनुष्ठान, सोनो-रूपो के आतंक से मुक्ति का उत्सव सरहुल और होली से पहले गूंजेगा फगुआ का उल्लास

Featured Image

होली 2025: : खुशियों के रंग और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

Featured Image

Join Indian Army through NCC Special Entry! : भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री से अधिकारी बनने का सुनहरा मौका,आवेदन प्रक्रिया शुरू

Featured Image

आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?

Featured Image

Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल

Featured Image

Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन

Featured Image

"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में

Advertisement