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कमिश्नर कावरे ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश, अतिक्रमण की सूक्ष्म जाँच कर धारा 36 और 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई के दिये निर्देश

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admin

Updated At: 17 Nov 2024 at 08:31 PM

‘मैं तुमसे नहीं डरत ब्राजील की फर्स्ट लेडी ने Elon Musk को कहे अपशब्द टेस्ला के मालिक ने भी दिया जवाब रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी ज़िले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के विरुद्ध अतिक्रमण की शिकायत की सूक्ष्म जाँच कर विधि अनुरूप निराकरण करने के निर्देश जारी किए है । श्री कावरे ने इस प्रकरण में कलेक्टर और एसडीएम के फ़ैसले में प्रस्तुत साक्ष्यों का पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 प्रावधानों के तहत सूक्ष्म जाँच कर एक माह में निराकरण के आदेश जारी किए है । https://youtu.be/5oLqjHCsTSU?si=psD9M0xD6Tu-LIdl धमतरी ज़िले की कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों द्वारा चार स्थानों पर गाँव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण,अतिक्रमित ज़मीन पर पक्का मकान और दुकान बनाकर लाभ लेने की शिकायत उप सरपंच और पंचों ने की थी। शिकायत की जाँच भखारा के तहसीलदार ने की और सरपंच के परिजनों पर अर्थदंड लगाया था। इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की निकली भर्ती एज लिमिट 45 साल सैलरी 75 हजार तक शिकायतकर्ताओं ने इस पर आगे कार्रवाई के लिए कुरुद के एसडीएम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया परंतु एसडीएम ने प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया था।एसडीएम के फ़ैसले के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की थी। धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के फ़ैसले को सही मानते हुए प्रकरण में अपील की माँग ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के फ़ैसले के विरुद्ध रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में अपील की थी। सहकारी केंद्रीय बैंक में 50 लाख रुपए से ज्यादा का गबन, कर्मचारियों ने बैगा आदिवासियों के नाम से निकाले पैसे कमिश्नर श्री कावरे ने पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जिरह के लिए बुलाया और प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्री कावरे ने एसडीएम के आदेश और कलेक्टर के अपील ख़ारिज करने के फ़ैसले को पलट दिया। संभागायुक्त ने प्रकरण की सुनवाई के बाद उसे पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना। नागपुर में 14 करोड़ रुपये का सोना जब्त एक दिन पहले मुंबई में पकड़ी गई थी 80 करोड़ की चांदी उन्होंने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों, अवैध अतिक्रमण पर भखारा तहसीलदार के प्रतिवेदन, सरपंच पर शासकीय विकास कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता सहित सरपंच के परिजनों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की भी सूक्ष्म जाँच करने के निर्देश दिये है । कमिश्नर ने कुरुद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह जाँच एक माह में पूरी कर विधिसम्मत निर्णय देने के भी आदेश दिए है । RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आया धमकी भरा कॉल कहा- लश्कर-ए-तैयबा का CEO बोल रहा हूं

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