बिलेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 जनवरी 2025 होगी अंतिम तारीख

admin
Updated At: 31 Dec 2024 at 06:22 PM
सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2025 कर दी है। करदाता अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक वित्त वर्ष 2023-24 का ITR फाइल कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 पहले ही समाप्त हो चुकी है।
एक महीने में तीसरी बार ठप पड़ी वेबसाइट, तत्काल बुकिंग के समय ही हो रहा खेलयदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।
आज रात 12 बजे से लागू होगी रेलवे की नई समय सारिणी, कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का बदल रहा नंबर; यहां देखेंबिलेटेड ITR फाइल करके आप आयकर विभाग के नोटिस से बच सकते हैं, लेकिन समय पर, यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कुछ नुकसान होते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, निर्धारित समय तक ITR फाइल करने पर आप अपने वित्तीय नुकसान को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती थी। लेकिन अब बिलेटेड ITR फाइल करने पर यह लाभ नहीं मिलेगा।

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