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यातायात नियमों का अवहेलना करने पर 38 वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निलंबित

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admin

Updated At: 29 Nov 2024 at 05:43 PM

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा- अफसर बॉलीवुड स्टार नहीं हैं, जानें पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही, 28 नवम्बर 2024 जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी वाहनों की गति सीमा के लिए संकेतांक बोर्ड लगाने निर्देश के दिए। जिले के विभिन्न चौक-चौराहों, तिराहा, मोड़ एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय के लिए संबंधित विभागों को रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, धीरे चलें का संकेत बोर्ड, क्रेश बेरियर, रिफ्लेक्टिव टेप, फेसवॉल, सड़क किनारे पेड़ पर रेडियम लगाने, सड़कों के गड्ढ़े भरने, गति अवरोधक, रम्बल स्ट्रीप, रोड मार्किंग आदि के निर्देश दिए। CG NEWS : प्रतापपुर के जंगल में मिला मादा हाथी का शव:10 दिनों से जंगल में पड़ा रहा हथिनी का शव बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक यातायात नियमों का अवहेलना करने पर 40 आरोपी वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु भेजे गए प्रकरणों में से 38 चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया गया है। ड्रायविंग लायसेंस निलंबन के 2 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक 4959 विभिन्न प्रकरणों में 19 लाख 36 हजार 200 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। पानी में बनेगी दुश्मन की कब्र, K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण इनमें बिना हेलमेट के 860 प्रकरणों में 4 लाख 30 हजार रूपए, बिना सीट बेल्ट के 352 प्रकरणों में 1 लाख 80 हजार रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 114 प्रकरणों में 34 हजार 300 रूपए, बिना लायसेंस के 72 प्रकरणों में 72 हजार 500 रूपए, अवैधानिक पार्किंग के 47 प्रकरणों में 9000 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 42 प्रकरणों में 85 हजार रूपए, वायु प्रदुषण जांच के 17 प्रकरणों में 9 हजार 800 रूपए, नाबालिक वाहन चालक के 13 प्रकरणों में 13000 रूपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 9 प्रकरणों में 9000 रूपए, पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक भार लादने के 9 प्रकरणों में 33 हजार 500 रूपए, नशे की हालत में वाहन चलाने के 8 प्रकरणों में 83000 रूपए, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के 3 प्रकरणों में 12 हजार 500 रूपए, भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 1 प्रकरण में 10000 रूपए और अन्य 3412 प्रकरणों में 9 लाख 54 हजार 600 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। संभल के ल‍िए आज का द‍िन चुनौतीपूर्ण! जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट इसके अलावा प्रेशर हॉर्न के 809 प्रकरणों में 16 लाख 41 हजार रूपए फाईन किया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओेम चंदेल, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक, एसडीएम मरवाही ऋचा चन्द्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी जे के शास्त्री, जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण दीपक ठाकुर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, यातायात, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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