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भ्रष्टाचार के आरोप में जिला सहकारी बैंक के पांच कर्मचारी सेवा से बर्खास्त,दो कर्मचारियों को डिमोशन की सजा

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admin

Updated At: 26 Jun 2024 at 12:21 PM

नए शैक्षणिक सत्र के लिए CM विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के स्टाफ उप समिति ने बड़ा फैसला लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उप समिति ने पांच कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दो कर्मचारियों को डिमोशन की सजा सुनाई है। जिन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उन पर गंभीर आरोप हैं। बैंक में जमा किसानों की राशि में हेराफेरी के अलावा एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में करना पाया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी, दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाये – भूपेश बघेल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्टाफ उप समिति की बैठक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, सदस्य उप संचालक कृषि, कृषि विभाग बिलासपुर, सदस्य एवं बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए। जिन कर्मचारियों पर गड़बड़ी और किसानों की जमापूंजी गबन करने का गंभीर आरोप लगा था। उसकी जांच कराई गई थी। बैठक दौरान जांच कमेटी की रिपोर्ट समिति के सामने रखी गई थी। जांच रिपोर्ट में शिकायतों की पुष्टि की गई है। जांच समिति ने इन कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। समिति की अनुशंसा पर स्टाफ समिति ने कार्रवाई की है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे इन कर्मचारियों को सेवा किया गया पृथक करुणेश कुमार चंद्राकर कनिष्ठ लिपिक शाखा अकलतरा, रामकुमार पिता रंगनाथ, ग्राम डोंगरी, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोरबी बैंक शाखा बलौदा का ऋणी सदस्य है व लघु कृषक हैं। समिति के द्वारा दीर्घ कृषक के रूप में केसीसी ऋण वितरण पात्रता से अधिक किये जाने संबंधी आरोप की जांच कराई गई। इसमें दोषी पाए गए। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण जो कि शाखा अकलतरा के पुराना रिव्हाल्विंग खाता जिसमें दो मार्च 2013 को एक करोड़ 53 लाख 82 हजार 902 रुपये का तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा समायोजन किया गया या जो कि पूर्णतः गलत था। राशि का उपयोग समिति को भुगतान करने व धान खरीदी भुगतान के लिए उपयोग कर लिया गया है। एक करोड़ 53 लाख 82 हजार 902 रुपये की बैंक को क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया। 0 प्रवीण कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक शाखा मालखरौदा : पंकज भूषण मिश्रा एवं शांतादेवी मिश्रा का संयुक्त खाता जो सीपत शाखा में संचालित है, अलग-अलग तिथियों में 95 हजार रुपये आहरण किया गया है।

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