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1 जुलाई से मोबाइल-ईमेल से दर्ज होगी रिपोर्ट:3 दिन में साइन करना जरूरी; देश के किसी भी थाने में कराई जा सकेगी FIR

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admin

Updated At: 26 Jun 2024 at 01:35 PM

नए शैक्षणिक सत्र के लिए CM विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं रायपुर/ देश के कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से कानून में जो नए प्रावधान होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी, दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाये – भूपेश बघेल इतना जरूर है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को तीन दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज FIR में साइन करना जरूरी होगा। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी। भारत स्काउट गाइड का दल पचमढ़ी रवाना आइए जानते हैं कि नए प्रावधानों के साथ कानून में क्या बदलाव होगा… लंबा नहीं खिंचेगा मामला, 14 दिन में DSP को करनी होगी पड़ताल FIR दर्ज कराने में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत 1 जुलाई से दूर हो जाएगी। फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को फौरन केस दर्ज करना होगा। यही नहीं कोई भी पीड़ित देश के किसी भी कोने में हुई घटना की रिपोर्ट कभी भी किसी दूसरे राज्य में पहुंचकर करवा सकेगा। छत्तीसगढ़ में कल से हैवी रेन फॉल का यलो अलर्ट जारी जैसे रायपुर का कोई व्यक्ति अगर बेंगलुरु या मुंबई जाता है। वहां उसके साथ कोई घटना हो गई। किसी कारणवश या उस समय वहां के थाने पहुंचकर शिकायत नहीं कर सका और उसे फौरन लौटना पड़ा तो, वह रायपुर के किसी भी थाने में पहुंचकर उस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए सुनहरा मौका : माशिम ने जारी की दूसरी परीक्षा तिथि, 7059 स्टूडेंट्स ने किया आवेदन पुलिस यहां जीरो में FIR दर्ज कर केस डायरी संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा जांच के नाम पर पुलिस कोई केस लंबा नहीं खींच सकेगी। 14 दिन में DSP रैंक के अफसर को जांच करनी होगी। संसद भवन में छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ मिले CM विष्णुदेव साय आतंकवादी केस: UAPA लगेगा या धारा 113, स्टेट पुलिस को जांच आतंकी एक्टिविटी जैसे देश की अखंडता एकता के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मामलों के लिए धारा 113 का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में UAPA भी दर्ज होता है, लेकिन UAPA दर्ज होने पर 99% मामलों में सेंट्रल एजेंसी जांच करती है। अब धारा 113 दर्ज होने पर स्टेट पुलिस जांच कर सकेगी। तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर BJP 27 जून से 14 जुलाई तक होंगे हर विधानसभा में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करेगी लेकिन किस केस में UAPA दर्ज करना है और किस केस में धारा 113 के ​तहत अपराध दर्ज करना है, ये एसपी या उससे बड़ी रैंक के अधिकारी तय करेंगे। रेल यात्रियों परेशानी बढ़ी , छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली अलग अलग रूट की 40 ट्रेनों को किया रद्द… नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी। भाजपा सरकार में नौनिहाल बदहाल, स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता केवल कागज़ी घोषणा,गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों के सुपोषण अभियान दुर्भवना पूर्वक बाधित:- कांग्रेस नकल का मामला अब गैर जमानती मारपीट या दूसरे केस में डॉक्टरों को फौरन देनी होगी रिपोर्ट। गंभीर केस के आरोपियों को हथकड़ी लगाकर भी कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के मामलों में धारा-69 के तहत केस दर्ज होंगे। गंभीर संगठित अपराध धारा-111 के दायरे में आएंगे। अभी तक धारा-34 दर्ज होती थी। छोटे संगठित अपराध जैसे जुआ खेलना, परीक्षा में नकल के लिए धारा 112 के तहत केस। ये गैरजमानती हैं। अब तक जुआ में 13 जुआ एक्ट में थाने से बेल मिलती थी। छोटे बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करने वालों पर धारा-95 के तहत कार्रवाई होगी। राजद्रोह समाप्त होगा, पर अब 152 के तहत केस दर्ज होगा। सजा न्यूनतम 3 से बढ़ाकर 7 साल। आम आदमी किसी को अपराध करते कपड़ लेता है तो 6 घंटे में पुलिस को सौंपना होगा। भारतीय न्याय संहिता में क्या बड़े बदलाव हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जिला सहकारी बैंक के पांच कर्मचारी सेवा से बर्खास्त,दो कर्मचारियों को डिमोशन की सजा भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। कई मांगो को लेकर शिक्षा सचिव व संचालक से मिला टीचर्स एसोसिएशन

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