गूगल को एनसीएलएटी से लगा झटका, 30 दिन में भरना पड़ेगा 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना

admin
Updated At: 29 Mar 2023 at 09:41 PM
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है। सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कंपनी को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।बीते दिनों भारत में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली एजेंसी कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी के सामने चुनौती दी थी। हालांकि गूगल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया था।
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