स्कूल, कॉलेज धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानें, हाईकोर्ट ने किया था नोटिस जारी

admin
Updated At: 24 Jul 2024 at 04:42 PM
आज संसद परिसर में बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन; राज्यों की अनदेखी का आरोप
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास संचालित शराब दुकान और प्रकाशित खबरों को स्वतः संज्ञान में लिया है। मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस भी जारी किया था। शासन की ओर से इस बारे में कहा गया कि पहले इन संस्थानों से 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था जिसे बढ़ाकर 100 मीटर किया गया। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती और कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर शराब दुकानों और चखना दुकानों को हटाया जाएगा और शिफ्ट किया जाएगा। हाइवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है। शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है। जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है।
प्रदेश में धर्मांतरण के चार साल में बने 18 प्रकरण,गृहमंत्री ने विधायक गोमती साय के सवाल पर दिया जवाब
मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाएं
स्कूल-कालेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं समेत स्कूल-कालेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर महिलाओं, छात्राओं को अधिक मुश्किल होती है। जबकि नियमानुसार ऐसे चिन्हित स्थानों और हाइवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने का निर्देश है। बावजूद इसके राजस्व को ध्यान में रखते हुए न तो विभाग ने जनता की आवाज को गंभीरता से लिया, और न ही प्रशासन ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया। बिलासपुर के साथ ही प्रदेश में कई जगह स्कूल-कॉलेज और अस्पताल के आसपास ही शराब की दुकानें है।
पहल : लॉ यूनिवर्सिटी लड़कियों को देगा पीरियड्स के दौरान छुट्टी, ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला विवि
नियमों की अनदेखी कर रहे अधिकारी
का विरोध चखना सेंटर सहित आबकारी विभाग की मनमानी के खिलाफ मीडिया में लगातार खबरें आती रही हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए राज्य शासन, आबकारी विभाग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलासपुर में आबकारी विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी कर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नजदीक शराब बेच रहे हैं। इनकी दूरी न्यूनतम 100 और अधिकतम 300 मीटर है। इन दुकानों को लेकर स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोग लंबे समय से दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं।
Follow us on
Advertisement

जरूर पढ़ें

JEE Advanced 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू : IIT कानपुर ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि 2 मई

बिना रिस्क कमाएं ज्यादा : पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से कमाएं हर माह 20 हजार रुपये, बस एक बार निवेश करना होगा निवेश

RBI का बड़ा फैसला : अब 10 साल से ऊपर के नाबालिग खुद खोल सकेंगे बैंक खाता, पहले पैरेंट के साथ खुलता था जॉइंट अकाउंट

फगुआ 2025: : उरांव समुदाय का पवित्र अनुष्ठान, सोनो-रूपो के आतंक से मुक्ति का उत्सव सरहुल और होली से पहले गूंजेगा फगुआ का उल्लास

होली 2025: : खुशियों के रंग और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

Join Indian Army through NCC Special Entry! : भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री से अधिकारी बनने का सुनहरा मौका,आवेदन प्रक्रिया शुरू

आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?

Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल

Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन

"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में
Advertisement