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बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने का प्रयास : सरकार ने मुख्य सचिव की अगुवाई में बनाई 5 सदस्यीय कमेटी

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admin

Updated At: 04 Jan 2025 at 02:21 AM

नगर पालिकाओं में भी प्रशासक नियुक्त : एसडीएम बनाए गए पालिकाओं में प्रशासक, आदेश जारी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड डिग्रीधारी नौकरी से निकालने वाले आदेश को रद्द करने और समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी शुक्रवार को साय सरकार ने मुख्य सचिव की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनाई है। यह कमेटी बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों से बातचीत करेगी और अपने सुझाव सरकार को देगी। B.ED सहायक शिक्षकों के समर्थन में उतरा शिक्षक मोर्चा वहीं B.ED सहायक शिक्षकों के समर्थन में उतरा शिक्षक मोर्चा भी उतर आया है। शिक्षक मोर्चा ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने की मांग की है। शिक्षक मोर्चा मांग के समर्थन में सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन कर सकता है। बीते 16 दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। पीएम मोदी की भेजी हुई चादर लेकर दरगाह निजामुउद्दीन पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू, अब अजमेर होंगे रवाना बीजेपी दफ्तर के बाहर किया था प्रदर्शन नए साल के पहले दिन ही बीजेपी दफ्तर के बाहर नौकरी से निकाले जाने की आशंका पर सहायक शिक्षकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक शिक्षकों को हटाया। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने शिक्षकों से बात करते हुए कहा कि, सरकार कमेटी बनाकर मांगो पर विचार करेगी। बता दें कि, बीएड डिग्रीधारी नौकरी से निकालने वाले आदेश को रद्द करने और समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, भाजपा ने नियुक्त किए अधिकारी बर्खास्तगी के पत्र की जानकारी मिलते ही धरने पर बैठे शिक्षक दरअसल, उन्हें डीपीआई की ओर से डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर्स को पत्र भेजे जाने की सूचना मिली है। कहा जा रहा है कि, डीईओ कार्यालय से शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जल्द ही जारी हो सकता है। वहीं हंगामा बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गई है, साथ ही प्रशासनिक अफसर भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारी ठोस आश्वासन मिले बिना भाजपा कार्यालय से हटने को तैयार नहीं हैं। जशपुर जिला संग्रहालय में बनेगा स्पेस कॉर्नर, रखे जाएंगे नासा द्वारा भेजे गए टिकट्स डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इनकी नियुक्ति को तय मापदंडों के विपरीत बताते हुए उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को नियुक्त करने की गुहार लगाई थी। इस मामले की सुनवाई के करते हुए हाई कोर्ट ने इनकी आपत्ति को सही ठहराते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बाहर कर डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सूची बनाने और नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ऐसे पांच हजार शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने कार्रवाई शुरू करने जा रही है।सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स पहल: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 74 तरह की जांच मुहैया कराएगा केंद्र, किडनी-लीवर सहित ये टेस्ट होंगे फ्री बस्तर और सरगुजा के शिक्षकों पर पड़ेगा बड़ा असर बस्तर और सरगुजा संभाग की प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी 2900 सहायक शिक्षकों की 14 महीने में पदस्थापना आदेश शासन ने जारी किया है। ये सभी शिक्षक NCTE के गजट और शिक्षा विभाग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापमं की परीक्षा में अच्छे अंक पाकर नियुक्त हुए हैं। परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया। सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारकों को मान्य किया गया है। हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिप्लोमाधारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए सात दिनों के भीतर डिप्लोमाधारकों की चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने बताया कि, डीएलएड डिप्लोमाधारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेदारी व्यापमं को दी गई है। व्यापमं की ओर से इस संबंध में विलंब किया जा रहा है। महाकुंभ: बिना टिकट यात्रियों को रेलवे देगा सुविधा, टिकट चेकर के क्यूआर कोड को स्कैन करके तत्काल बन जाएगा टिकट अपने आदेश में डीपीआई ने क्या लिखा डीपीआई ने डीईओ को जारी अपने आदेश में लिखा है कि कृपया सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों के परिपेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 का अवलोकन करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों को As per the court order dated 02-04-2024 erroneous appointment order का उल्लेख करते हुए सेवा समाप्ति किये जाने का नियमानुसार नोटिस जारी करें। संबंधित सहायक शिक्षक नोटिस जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर नियोक्ता प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ ही हटाये गये सहायक शिक्षकों के स्थान पर व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए डी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करें।

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