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कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अब नई शराब दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया गया

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admin

Updated At: 25 Jan 2024 at 07:22 PM

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने बुधवार की शाम कैबिनेट की बैठक की जिसमें 6 महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अब नई शराब दुकानें नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विष्णु देव साय सरकार ने सिविल न्यायालय को लेकर प्रारूप का अनुमोदन किया है।  साय कैबिनेट ने प्रदेश की शराब नीति को लेकर फैसला करते हुए यह कहा है कि प्रदेश में अब किसी प्रकार से नई शराब दुकान खोलने की‌ जरूरत नहीं है। जो दुकानें पहले से चल रही हैं उन्हें फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नई दुकानें अब नहीं खुलेंगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय  1 छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 2 तीसरे अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 3 बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 4 छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। 5 छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। 6 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

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