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महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी : श्रम विभाग ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा बदलाव

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admin

Updated At: 29 May 2024 at 12:06 AM

निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है मतगणना, प्रेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण – श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले रायपुर। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। जहां इस लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई है। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मानक से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई है। अधिकारियों ने दी जानकारी इसको लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। उन्होंने आगे बताया कि, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। एसपी की विशेष टीम को गैंगरेप के सभी आरोपियों को 02 घंटे के भीतर पकड़ने में मिली सफलता, षड़यंत्र कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने प्रेमिका का कराया था दुष्कर्म ये दरें हुई निर्धारित श्रम विभाग द्वारा जारी आदेशा की मानें तो श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, 'ब' वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा 'स' वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल 'अ' वर्ग के लिए 11,550 रूपए, 'ब' वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा 'स' वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल 'अ' वर्ग के लिए 12,330 रूपए, 'ब' के लिए 12,070 रूपए तथा 'स' के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल 'अ' वर्ग के लिए 13,110 रूपए, 'ब' के लिए 12,850 रूपए तथा स' वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट https://www.cglabour.nic.in/ पर भी उपलब्ध है। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर किया नमन

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