"One-Day Liquor License in Chhattisgarh": : छत्तीसगढ़ में निजी कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अब लाइसेंस जरूरी

Faizan Ashraf
Updated At: 02 Apr 2025 at 10:52 AM
"One-Day Liquor License in Chhattisgarh":
छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब के उपभोग से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में पार्टी आयोजित कर शराब परोसना चाहता है, तो उसे इसके लिए विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकारी नियमों के अनुसार, शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये और अन्य इवेंट, डांस, संगीत वगैरह के लिए 30,000 रुपये की एक दिन की लाइसेंस फीस तय की गई है।
शराब परोसने के लिए नए लाइसेंस नियम
राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने एफएल 5 क नामक लाइसेंस के लिए नई फीस निर्धारित की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।
निजी भवनों में आयोजनों के लिए – 10,000 रुपये प्रति दिन
होटल, रेस्टोरेंट, शादी घर, फार्म हाउस में कार्यक्रमों के लिए – 15,000 रुपये प्रति दिन (एफएल 3 लाइसेंसधारी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के लिए)
इवेंट, कंसर्ट, लाइव शो, संगीत-नृत्य कार्यक्रम, नववर्ष समारोह, क्रिकेट मैच आदि के लिए – 30,000 रुपये प्रति दिन
राज्य सरकार का कहना है कि इससे शराब के वितरण को नियंत्रित किया जा सकेगा और अवैध शराब पर रोक लगेगी।
शराब से राजस्व बढ़ाने की तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब से होने वाले राजस्व का लक्ष्य बढ़ाकर 12,700 करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले वर्ष यह लक्ष्य 11,000 करोड़ रुपये था, लेकिन सरकार को केवल 10,120 करोड़ रुपये की ही प्राप्ति हुई थी।
इसके अलावा, राज्य में 67 नई शराब दुकानों को खोलने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही, 67 नए शराब ब्रांड और 8 नए बीयर ब्रांड भी बाजार में उतारे जाएंगे, जिससे शराब प्रेमियों के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
छत्तीसगढ़ में इन नए नियमों के लागू होने से यह स्पष्ट है कि सरकार शराब की बिक्री और खपत पर अधिक नियंत्रण करना चाहती है, जबकि राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियां भी अपना रही है।
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