खनिज विभाग चार अवैध ईट भट्ठा संचालकों को थमाया नोटिस, अवैध भट्ठो से शासन को हो रहा राजस्व का नुकसान

admin
Updated At: 29 May 2024 at 03:35 AM
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कलेक्टर डा रवि मित्तल के निर्देश पर खनिज विभाग ने फरसाबहार में लगे हुए ईट के अवैध भट्ठो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए,अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए संचालकों को नोटिस थमाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर और इसके आसपास चल रहे रेत और ईट के अवैध कारोबार के खिलाफ भी कार्रवाई की उम्मीद बढ़ी है। खनिज अधिकारी चिरंजीव कुमार ने बताया कि इन मामलों में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अंर्तगत कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि बंगला ईट भट्ठे का संचालन पूरी तरह से अवैध है। जिले में इसके लिए खनिज विभाग ने एक भी परमिट जारी नहीं किया है। खनिज निरीक्षक आरएल राजपूत ने बताया कि खनिज अधिनियम में मिट्टी की पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े जाति के लोगों के लिए छूट का प्रविधान किया गया है। लेकिन इस छूट का लाभ उठाने के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसलिए अब तक विभाग की ओर से बंगला ईट भट्ठा लगाने के लिए एक भी अनुमति जारी नहीं की गई है। निरीक्षक राजपूत का कहना है कि अवैध ईट भट्ठा,गौण खनिज उत्खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा जब्ती और अर्थदंड की कार्रवाई की जाती है।
जिले में भारी पैमाने में चल रहे अवैध बंगला ईट भट्ठा के व्यवसाय से शासन को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार को रायल्टी का भुगतान कर व्यवसाय करने वाले ईट कारोबारियों को भी इन अवैध ईट भट्ठो से नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्व निरीक्षक राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार ने ईट के लिए 50 रूपये प्रति क्यूबिक मीटर की रायल्टी तय की है।
व्यवसायियों को 500 ईट के लिए 50 रूपये का रायल्टी चुकाना पड़ता है। वहीं चिमनी ईट भट्ठा स्थापित व संचालन करने के लिए मोटी लाइसेंस फीस के साथ पर्यावरण विभाग की अनुमति के पेचिदा प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन अवैध बंगला ईट भट्टा संचालक बिना किसी अनुमति व रायल्टी की अपनी जेब भरे में जुटे हुए है। खनिज विभाग के अनुसार इन भट्टो पर कार्रवाई होने की स्थिति में ईट भट्ठे में बने हुए ईट की मात्रा के अनुसार अर्थदंड लगाया जाता है।
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