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"Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean"morishashTrain Hijackpakistanfouren**Rape on pretext of marriage, accused arrested**

विधायक गोमती साय ने विधानसभा में पूछा सवाल :हाथियों के हमले दो साल में 47 ग्रामीणों की मौत ,आश्रित परिवारों को दो करोड़ बयासी लाख रूपयें की सहायता राशि का भुगतान , प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार को सहयोग राशि के लंबित प्रकरणों,और अवैध खनिज के परिवहन के दर

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admin

Updated At: 22 Jul 2024 at 05:27 PM

26 जुलाई तक कर्मचारियों के अवकाश पर रोक रायपुर :- पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज के परिवहन के दर्ज प्रकरण तथा कृत कार्यवाही के संबंध में विधायक पत्थलगांव गोमती साय ने प्रश्न उठाया है. धरती के करीब आ रहा है तबाही लाने वाला एस्टेरॉयड, नासा ने जारी किया अलर्ट विधायक गोमती साय ने मुख्यमंत्री से सवाल किया किया कि महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 28 जून, 2024 तक अवैध खनिज भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं और उन प्रकरणों पर क्या कार्यवाहियां की गई? क्या अवैध खनिज को तथा वाहनों को जब्त भी किया गया? यदि नहीं तो क्यों? क्या समझौता राशि लेकर अवैध खनिज तथा वाहनों को छोड़ने का प्रावधान है? कितने प्रकरणों में समझौता राशि लेकर वाहनों को छोड़ा गया? (ग) खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण तथा परिवहन को रोके जाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हो सकेंगे शामिल, हटा प्रतिबंध प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बताया कि जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 28 जून, 2024 तक खनिजों के अवैध उत्खनन के 06 प्रकरण, अवैध परिवहन के 09 प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के 01 प्रकरण दर्ज किया जाकर, खान और खनिज (विकास और विनियमन), अधिनियम 1957 की धारा 21 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर समझौता राशि 3 लाख 12 हजार 066 रूपये वसूल की गई है। दर्ज प्रकरणों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के तहत् अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहनों को जप्ती कर धारा 21 (5) एवं 23(क) उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए समझौता राशि वसूल किये जाने उपरांत जप्त खनिजों एवं वाहनों को मुक्त किया गया है। 07 प्रकरणों में समझौता राशि वसूल किया जाकर वाहनों को छोड़ा गया है। (ग) जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण को रोकने के लिए जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति (राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं खनिज विभाग) के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की संयुक्त जांच की जाती है। जिले के खनिज अमले द्वारा औचक जांच किया जाकर अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर नियंत्रण किया जाता है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस : पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले- कानून व्यवस्था लचर, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, सरकार मुकदर्शक दूसरे विधानसभा प्रश्न प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार को सहयोग राशि के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही के सम्बन्ध विधायक गोमती साय ने राजस्व मंत्री से पूछा कि:- प्रदेश में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्राकृतिक आपदा से कितनी-कितनी संख्या में जिलेवार आकस्मिक मृत्यु हुई? (ख) आपदा प्रबंधन अंतर्गत परिवार के सदस्य को दी जाने वाली सहायता राशि कितने लोगों को वितरित की गयी, जिलेवार जानकारी प्रदान की जावे? (ग) कितने प्रकरण अब तक कितने महीनों से लंबित हैं? लंबित होने का क्या कारण है? लंबित होने के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी है? उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) लंबित प्रकरणों में सहायता राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? जिलेवार, जानकारी प्रदान की जावें? संविदा हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल : दो दिन तक 18 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा हड़ताल , प्रभावित होगी स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा प्रश्नाधीन अवधि में प्राकृतिक आपदा से जिलेवार हुई मृत्यु की जानकारी विधायक को दी है वर्ष 2023-24 के 421 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों के भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। क्राइम मीटिंग में एसपी के कड़े निर्देश :थाने में पहुंचे फरियादी से हो अच्छा व्यवहार , महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की शिकायतों पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें, अवैध धंधे में संलिप्त सेटिंगबाज अफसर नपेंगे जिला जशपुर में हाथियों से ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु होने पर मुआवजा के विषय में भी गोमती साय ने वन मंत्री से सवाल किया कि : क्या जिला जशपुर में वर्ष 2021-22 से 28 जून, 2024 तक हाथियों से ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु हुई है? यदि हां तो इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? (ख) जिला जशपुर में उक्त अवधि में थी से मृत्यु होने की संख्या कितनी है? विकासखण्डवार जानकारी दी जावे? (ग) हाथियों से मृत्यु होने पर उस परिवार को राज्य शासन द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान दी जाती है? वर्ष 2021-22 से 28 जून, 2024 तक ऐसे कितने परिवारों को सहायता राशि का वितरण कितना कितना किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान की जावे? सहायता राशि प्रदान करने हेतु प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों में सहायता राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी? छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगा इको क्लब गठन वन मंत्री केदार कश्यप) ने बताया कि जशपुर जिला में हाथियों से प्रश्नावधि में 47 ग्रामीणों की मृत्यु हुई है। इनकी रोकथाम हेतु शासन द्वारा उठाये गये उपायों की जानकारी संलग्नप्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जशपुर जिला में प्रश्नावधि में हाथी से जनहानि की कुल 47 प्रकरण दर्ज किये गये है। विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) हाथियों से मृत्यु होने पर परिवार के आश्रितो को छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 7-32/2003/10-2, दिनांक 29.06.2019 द्वारा आश्रित परिवार को रूपये 6,00000/- की सहायता (क्षतिपूर्ति) राशि प्रदान करने का प्रावधान है। प्रश्नाधीन अवधि में 47 आश्रित परिवारों को रूपये 2,82,00,000/- (दो करोड़ बयासी लाख रूपयें) की सहायता राशि का वितरण किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। सहायता राशि प्रदान करने हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

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