ट्रेनों में आरक्षण के नए नियम: अब 120 की जगह 60 दिन पहले ही ले सकेंगे ट्रेनों में आरक्षित टिकट, रेलवे ने किया नियमों में बदलाव
admin
Updated At 17 Oct 2024 at 09:12 PM
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भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि (एआरपी) 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। यह कदम 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का असर 1 नवंबर से पहले की गई बुकिंग पर नहीं पड़ेगा। 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी।
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रेल मंत्रालय ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बदलाव के एलान के बाद, IRCTC के शेयर दोपहर 14:20 बजे 2.2% की गिरावट के साथ 867.60 रुपये पर कारोबार करते दिखे। मंत्रालय ने कहा कि ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां पहले से ही अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है।
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रेलवे ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर से पहले मौजूदा 120 दिनों की एआरपी (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) के तहत की गई बुकिंग वैध रहेगी। साथ ही, यह भी कहा गया है कि नई 60-दिवसीय नई एआरपी से आगे की बुकिंग को रद्द करने की अनुमति अब भी दी जाएगी।
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नए नियम से यात्रियों को फायदा या नुकसान?
हालांकि, ट्रेनों में रिजर्वेशन के नए नियम से रेलयात्रियों पर मिला-जुला असर पड़ेगा। कुछ यात्रियों को इससे फायदा होता तो कुछ को परेशानी भी होने की आशंका है। अभी ट्रेन टिकट की एडवांस रिजर्वेशन विंडो 120 दिन पहले खुलने से यात्री काफी पहले ही टिकट बुक करा लेते हैं। जिनसे अचानक यात्रा प्लान करने वाले लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था ऐसे में इन यात्रियों को नए नियम से फायदा होगा। नए नियमों से टिकटों की कालाबाजारी पर भी बहुत हद तक अंकुश लगेगा। हालांकि, लंबा समय मिलने के कारण पहले वेटिंग टिकट वालों को टिकट कंफर्म होने के मामले में फायदा मिलता था। अधिक समय मिलने से उनके टिकट के कंफर्म होने की संभावना अधिक होती थी, अब नए नियम के अनुसार उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
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