औद्योगिक निवेश को मिलेगी नई रफ्तार : अब इन सेवाओं को इतने दिन में मिलेगी स्वीकृति

Faizan Ashraf
Updated At: 27 Apr 2025 at 06:15 AM
रायपुर, 26 अप्रैल 2025।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा "छत्तीसगढ़ को देश में निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
जानिए, किस सेवा के लिए तय हुआ कितना समय
खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 60 दिन
बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 60 दिन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वीकृति — 30 दिन
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 30 दिन
नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति — 300 दिन
जल आपूर्ति एजेंसी से जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र — 90 दिन
भवन निर्माण से जुड़ी सेवाओं के लिए:
भवन योजना स्वीकृति
परिवर्तन या पुनरीक्षण की अनुमति
ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण अनुमति
प्लिंथ स्तर स्वीकृति
अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रत्येक के लिए अधिकतम 45 दिन)
अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं:
लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना, पंजीकरण, नवीनीकरण व निरीक्षण — 45 दिन
स्टार्टअप इकाइयों का पंजीकरण — 45 दिन
निवेशकों के प्रश्नों का प्रत्युत्तर — 7 दिन
शिकायतों का निराकरण — 15 दिन
सेवा क्षेत्र इकाइयों के प्रश्नों का समाधान — 7 दिन
शिकायतों का निराकरण — 15 दिन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्शे पर और अधिक तेज़ी से अपनी पहचान बनाएगा।
गौरतलब है कि अब तक जिन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हें अब इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
छत्तीसगढ़ शासन का यह प्रयास औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
मुख्य बातें:
अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 30–60 दिन
भवन स्वीकृति: 45 दिन
स्टार्टअप पंजीकरण: 45 दिन
प्रश्नों का उत्तर: 7 दिन
शिकायतों का निराकरण: 15 दिन
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