भाजपा कार्यशाला: : वक्फ संशोधन विधेयक से आदिवासी भूमि को मिलेगी सुरक्षा - पवन साय

Faizan Ashraf
Updated At: 22 Apr 2025 at 09:32 PM
रायपुर | CG NOW डेस्क
एकात्म परिसर रायपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला और बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
पवन साय ने कहा, “यह विधेयक सरल-स्वाभाविक जीवन जीने वाले आदिवासियों की भूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था मनमाने तरीके से आदिवासी ज़मीन पर दावा नहीं कर सकेगा।” उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि इस विधेयक की सच्चाई और लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाए जाएं।
क्या कहता है वक्फ संशोधन विधेयक 2025?
अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बैठक में विधेयक के मुख्य बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया:
धारा 3E: अनुसूचित जनजातियों की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
पांचवीं और छठवीं अनुसूची क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा।
वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी या विवादित जमीन का सत्यापन अब जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा।
वक्फ बोर्ड की एकतरफा शक्ति समाप्त: धारा 40 हटाई गई है, जिससे बोर्ड किसी भी संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित नहीं कर पाएगा।
राजस्व कानूनों के अनुसार सर्वेक्षण: वक्फ संपत्तियों का सर्वे अब राज्य के राजस्व कानूनों के अनुरूप कलेक्टर करेंगे।
कानूनी विकल्प: वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 90 दिनों में हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी।
समर्थन में आए जनसंगठन
इस विधेयक को जय ओमकार भीलाला समाज और आदिवासी सेवा मंडल जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इन संगठनों ने इसे आदिवासी हितों की रक्षा में एक मजबूत क़दम बताया है।
विकास मरकाम ने दो टूक कहा, “यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।”
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