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नई दिल्ली। बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग एप्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए साइबर सुरक्षा नियमों के तहत अब किसी भी मोबाइल मैसेजिंग ऐप—जैसे WhatsApp, Telegram, Snapchat, ShareChat आदि—का उपयोग तभी संभव होगा, जब फोन में सक्रिय SIM कार्ड मौजूद हो।

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SIM निकालते ही बंद होगा ऐप

सरकार द्वारा जारी Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules 2025 के अनुसार, जैसे ही यूजर अपने फोन से SIM कार्ड निकालता है, मैसेजिंग एप स्वतः बंद हो जाएगा और दोबारा तब तक नहीं चलेगा जब तक सक्रिय SIM मोबाइल में वापस नहीं लगा दी जाती।
सरकार का कहना है कि साइबर अपराधी अक्सर असली SIM निकालकर Wi-Fi या VPN के जरिए फर्जी नंबर और नकली अकाउंट बनाकर ठगी करते हैं। नए नियम इसी loophole को बंद करने के लिए लागू किए गए हैं।

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किन–किन एप्स पर लागू होगा नियम?

यह नियम लगभग सभी मोबाइल नंबर-आधारित मैसेजिंग एप्स पर लागू होगा—

  • WhatsApp
  • Telegram
  • Snapchat
  • ShareChat
  • GChat
  • Josh
  • और अन्य सभी एप जिनमें मोबाइल नंबर से अकाउंट चलता है।

एप कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना SIM के ऐप बैकग्राउंड में भी न चले और तुरंत ऑटो लॉगआउट हो जाए।

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WhatsApp Web पर भी नियम लागू

नया सिस्टम सिर्फ मोबाइल एप्स के लिए नहीं, बल्कि WhatsApp Web पर भी लागू होगा।
अब WhatsApp Web हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट होगा। यूजर को दोबारा लॉगइन करने के लिए अपना मोबाइल से QR कोड स्कैन करना पड़ेगा।

कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन

सरकार ने सभी मैसेजिंग एप कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नया सुरक्षा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है।
अभी तक एक बार OTP वेरिफिकेशन के बाद SIM निकालने पर भी ऐप चलता रहता था—और साइबर ठग इसी कमी का गलत फायदा उठाते थे। नई साइबर सुरक्षा नीति के लागू होने से सरकार को उम्मीद है कि ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी अकाउंट और डिजिटल अपराधों में कमी आएगी।

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