अब समय देखकर जलाएं लाइट, वरना बढ़ जाएगा बिल; स्मार्ट मीटर वालों को दिन में मिलेगी 20% की भारी छूट

जशपुर जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा कम उम्र में बाइक और स्कूटी चलाने पर अब जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने जिले के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व प्रधान पाठकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल न आएं।

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विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध लाइसेंस और अनुमति के वाहन चलाने से गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसे रोकने के लिए अब स्कूलों को सख्त पहल करनी होगी।

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आदेश के मुताबिक, संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे छात्र-छात्राओं का चिन्हांकन करें जो नियमों का उल्लंघन कर वाहन से स्कूल पहुंच रहे हैं और उन्हें सख्ती से समझाइश दें।

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यदि इसके बाद भी किसी संस्था में नाबालिग छात्र बाइक या स्कूटी का उपयोग करते पाए जाते हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित स्कूल के प्राचार्य या प्रधान पाठक को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कलेक्टर जशपुर द्वारा पूर्व में जारी पत्र के अनुपालन में उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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