रायपुर:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी 15 जुलाई 2026 तक जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, उन्हें भविष्य में राशन प्राप्त करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खाद्य विभाग की संचालक फारिहा आलम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में शेष बचे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा कराया जाना है, जिसके बाद सभी जिलों को इसकी पूर्णता का प्रमाण-पत्र संचालनालय को भेजना होगा।
राशन वितरण में ओटीपी व्यवस्था बंद, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी
खाद्य विभाग ने राशन वितरण की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आधारित सत्यापन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होने के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हितग्राहियों को राशन दुकान से सामग्री प्राप्त करने के लिए मशीन में अपने अंगूठे का निशान देकर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी।
फर्जी और अपात्र नामों को सूची से हटाने की तैयारी
इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य ई-केवाईसी के माध्यम से वास्तविक और पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया के पूरा होने से राशन कार्ड सूची में शामिल फर्जी, मृत, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम आसानी से हटाए जा सकेंगे। सरकार की इस सख्ती से सरकारी खाद्यान्न की कालाबायारी रुकेगी और योजना का शत-प्रतिशत लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंच सकेगा।
इन माध्यमों से आसानी से कराएं ई-केवाईसी, मोबाइल ऐप का भी विकल्प
हितग्राहियों की सुविधा के लिए विभाग ने कई विकल्प दिए हैं। राशन कार्ड धारी अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान, लोक सेवा केंद्र अथवा विभाग द्वारा समय-समय पर लगाए जा रहे विशेष शिविरों में जाकर अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की सहायता से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को मुफ्त में पूरा करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग केंद्रों पर नहीं जाना चाहते, वे स्वयं भी अपने मोबाइल फोन में ‘फेस ई-केवाईसी ऐप’ डाउनलोड करके घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद सत्यापन करने के लिए हितग्राही का मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड के साथ लिंक होना आवश्यक है। विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे 15 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले यह कार्य जरूर पूरा कर लें ताकि उनके मासिक राशन वितरण में किसी तरह की बाधा न आए।

