छत्तीसगढ़ में 300 से अधिक ई संवर्ग के व्याख्याता 2027 में होंगे रिटायर , DPI ने जारी की सूची
रायपुर:
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना (सत्र 2026-27) के अंतर्गत कक्षा 12वीं की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय से प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, इसके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए 8 अक्टूबर 2026 से ही सभी विद्यालयों के प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आधिकारिक लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। उच्च स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
जशपुर जिले में VB-G RAM G मिशन के तहत संविदा पदों पर बंपर भर्ती , देखें डिटेल…
पोर्टल पर मेरिट सूची उपलब्ध, रोल नंबर से खुद भी कर सकते हैं पंजीयन
योजना से जुड़ी मेरिट सूची और विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर अपलोड कर दिए गए हैं:विद्यार्थी राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (schoolscholarship.cg.nic.in) पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।छात्र अपने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर का उपयोग कर सीधे पोर्टल पर लॉगिन व पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के दौरान विद्यार्थियों को अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र और प्रमाण पत्र के ARN नंबर का उपयोग करते हुए आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
कॉलेज में अध्ययनरत होना अनिवार्य, बोनाफाइड और फीस रसीद लगेगी
योजना की शर्तों के मुताबिक, मेधावी छात्रों का 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (महाविद्यालय) में नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है:पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में बोनाफाइड प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर संबंधित कॉलेज/संस्थान से विधिवत प्रमाणित कराना होगा।प्रमाणित बोनाफाइड प्रमाण-पत्र के साथ कॉलेज की फीस भुगतान की रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
शासकीय आयोजनों में खादी, कोसा और हथकरघा परिधान पहनना अनिवार्य
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापन प्रक्रिया दो अलग-अलग स्तरों पर तय की गई है:
-
प्रथम स्तर (विद्यालय): छात्र जिस विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण हुआ है, उस शाला के प्राचार्य द्वारा मूल दस्तावेजों व जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।
-
द्वितीय स्तर (जिला शिक्षा अधिकारी): स्कूल स्तर से सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के पास पहुंचेगा, जहां से अंतिम सत्यापन होगा।
दोनों स्तरों से अनुमोदित और सत्यापित आवेदनों को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को प्रेषित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला: प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की पेंशन और उपदान प्रक्रिया का होगा सरलीकरणदावा-आपत्ति के बाद सीधे बैंक खाते में आएगी राशि (DBT)
मेधावी विद्यार्थियों तक योजना की सूचना पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्यों और अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंततः उपलब्ध बजट और लक्ष्य की सीमा के अनुसार अंतिम पात्र सूची तैयार कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।



