नवा रायपुर / जांजगीर-चांपा, 17 मई: छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग (मंत्रालय) ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग के कार्यपालन अभियंता (EE) श्री शशांक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा अपने अधीनस्थ वाहन चालक से मोबाइल पर की गई अभद्र बातचीत और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अशोभनीय टिप्पणी का ऑडियो वायरल होने के बाद की गई है।

क्या है पूरा मामला?
आदेश के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह और उनके कार्यालय के वाहन चालक श्री शशिकांत साहू के मध्य दिनांक 12 मई 2026 को हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद समाचार पत्रों में भी यह मामला प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (ADM) ने दोनों पक्षों का बयान लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी थी।
जांच में दोषी पाए गए अभियंता:
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ ड्राइवर से मोबाइल पर अत्यंत अभद्र, आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी अशोभनीय टिप्पणियां कीं, जिससे शासन और जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई।
नियमों के तहत हुई कार्रवाई, रायपुर अटैच:
शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (3) के तहत कदाचरण और गंभीर अनुशासनहीनता माना है। इसके फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ‘कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर’ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश उप सचिव रवीन्द्र कुमार मेढेकर के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

