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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता या बाहरी संगठनों में भागीदारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक रिमाइंडर जारी कर सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और संभागायुक्तों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

आचरण नियमों का हवाला, निष्पक्षता पर जोर
शासन ने साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पालन करना अनिवार्य है। राजस्व मंडल बिलासपुर सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को भेजे गए इस संदेश में जोर दिया गया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करें। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का राजनीति से दूर रहना आवश्यक है।
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राजनीति और बाहरी पदों पर पूर्ण प्रतिबंध
नए निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी सेवक न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। इसके अलावा, बिना अनुमति के किसी भी संस्था, समिति या संगठन (चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय) में कोई भी पद संभालना नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा।
होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई
सरकार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों की अनदेखी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन और वेतनवृद्धि रोकने जैसे कड़े दंड शामिल हो सकते हैं।
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प्रशासनिक अनुशासन की नई दिशा
GAD के इस कदम को प्रशासन में कसावट लाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सेवा के दौरान अनुशासनहीनता और ‘नेतागिरी’ के लिए कोई जगह नहीं है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मशीनरी बिना किसी राजनीतिक दबाव या झुकाव के केवल जनता के हितों के लिए काम करे।

