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छतीसगढ़ हाइकोर्ट का निर्देश , प्रदेश सरकार 7 दिनों के भीतर करें डीएलएड डिप्लोमा धारकों की करे नियुक्ति

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admin

Updated At: 30 Nov 2024 at 10:07 AM

बस पलटने से 9 की मौत बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. सीएम विष्णु देव साय ने लॉन्च किया ’बस संगवारी एप’:-छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी, एप में 5 हजार से अधिक बसों की मिलेगी जानकारी जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि सात दिनों के भीतर डीएलएड डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी करें, जिनको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है. अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक : सीएम साय ने दिए दुर्घटनाएं रोकने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दरअसल, डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है. 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को संविदा नियुक्ति : स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने बस्तर को भी मिले 10 चिकित्सा अधिकारी अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर उनकी बातें सुनी थी. विभागीय अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों को बाहर निकालने और उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने के लिए सूची जारी करने कहा था. हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा बीते जाने के बाद भी जब राज्य शासन की ओर से नियुक्ति देने के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तब डिप्लोमा धारकों ने न्यायालीयन आदेश की अवहलेना का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. Rishabh Pant Salary: ना रोहित…ना विराट…अब पंत उठाएंगे सबसे ज्यादा सैलरी, खाते में आएंगे इतने करोड़ मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर ने बताया कि डीएलएड डिप्लोमा धारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेदारी व्यापम को दी गई है. व्यापम की ओर से इस संबंध में विलंब किया जा रहा है. धान खरीदी से बचने बारदाने की संकट उत्पन्न कर रहा सरकार,धान खरीदी में सरकार का किसान विरोधी चेहरा आया सामने :-विनोद चंद्राकर नाराज कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जानबुझकर न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है. कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम अवसर देते हुए सात दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. CG BREAKING : अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार के साथ व्यापारी ने की मारपीट

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