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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले : नयी आबकारी नीति को मिली मंजूरी, लोक परिसरो से हटाए जायेंगे अतिक्रमण और उपभोक्ता अधिकारों में अहम बदलाव

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Sameer Irfan

Updated At: 02 Mar 2025 at 08:08 PM

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मिली मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के समान होगी। प्रदेश में 674 मदिरा दुकानें और आवश्यकतानुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी।देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर के आधार पर जारी रहेगी।विदेशी मदिरा का थोक क्रय और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा। विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर लगने वाला 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया गया।

लोक परिसरों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधेयक मंजूर

छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।इससे राज्य के सार्वजनिक परिसरों से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी। ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति समाप्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट की सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को पहले से ही पीएफआईसी द्वारा स्वीकृति दी जा रही थी, जिससे प्रक्रिया में दोहराव हो रहा था।

उपभोक्ता मामलों के त्वरित समाधान के लिए नया पद स्वीकृत

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नए सदस्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया।

धान और चावल परिवहन दरों की नई अनुशंसा को मंजूरी

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन दरों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति दी गई।

श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।रजिस्ट्री कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों की पूर्ति हेतु अर्हकारी सेवा में एक बार की छूट प्रदान की गई।

औद्योगिक विकास नीति को और प्रभावी बनाने का निर्णय

01 नवंबर 2024 से प्रभावी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए एमओयू को मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच आजिविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण से संबंधित एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रदेश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, श्रम सुधार, उपभोक्ता अधिकार और औद्योगिक विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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