अविवाहित होने का झाँसा देकर जमशेदपुर के युवक ने जशपुर की युवती से किया दूसरा विवाह ,आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

admin
Updated At: 02 Aug 2024 at 09:58 PM
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जशपुर
अविवाहित होने का प्रवंचना एवं छल करते हुये जशपुर क्षेत्र की युवती से दूसरा विवाह करने वाला आरोपी युवक मनीष कुमार सोनी जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा, न्यायालय के आदेश से जेल भेजा दिया गया है.आरोपी पी.एन.बी. काॅलोनी सोनारी जिला जमशेदपुर (झारखंड) का रहने वाला है, आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था, आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 420, 34, 376, 109 भा.द.वि. का अपराध दर्जकिया गया है
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी मनीष कुमार सोनी उम्र 35 साल निवासी पी.एन.बी. काॅलोनी सोनारी जिला जमशेदपुर (झारखंड) ने जिला जमशेदपुर की निवासी एक युवती से दिनांक 22.09.2016 को विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकृत विवाह कर लिया था।
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मनीष कुमार सोनी ने उक्त विवाह को छिपाते हुये जशपुर क्षेत्र की एक युवती से दिनांक 18.01.2019 को सामाजिक रिति-रिवाज से द्वितीय विवाह कर लिया। मनीष कुमार सोनी यह जानता था कि वह एक अन्य स्त्री का पूर्व से पंजीकृत विवाहित पति है, उसके उपरांत भी वह जशपुर क्षेत्र की युवती, उसके माता-पिता तथा परिवारवालों के साथ अविवाहित होने का प्रवंचना एवं छल करते हुये जशपुर क्षेत्र की युवती से विवाह कर लिया। युवती ने यह विष्वास करते हुये कि आरोपी मनीष कुमार सोनी से उसकी विधिवत् शादी हुई है, इस कारण युवती एवं मनीष कुमार सोनी के मध्य संबंध बने। मनीष कुमार सोनी द्वारा पूर्व के शादी तथ्यों को छिपाकर दूसरा विवाह कर पीड़िता का शारीरिक शोषण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी के दुष्कर्म करने से पीड़िता गर्भवती हो गई एवं दिनांक 06.10.2020 को एक पुत्र को जन्म दी है।
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आरोपी मनीष कुमार सोनी के विरूद्ध पूर्व में दर्ज अपराध क्र. 94/21 धारा 498(ए), 494, 495, 420 भा.द.वि. के प्रकरण के विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2024 को प्रकरण में धारा 498(ए), 494, 495 भा.द.वि. के अपराध से आरोपी को उन्मोचित करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा मनीष सोनी एवं उसके परिवार वालों का कृत्य धारा 420, 34, 376, 109 भा.द.वि. का अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के आरोपी मनीष कुमार सोनी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में दिनांक 27.06.2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसमें वारंट की तामीली हेतु एक तिथि नियत की गई थी।
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प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त प्रकरण के वारंट तामीली हेतु एक टीम गठित कर पतासाजी हेतु जमशेदपुर रवाना किया गया था, टीम द्वारा दिनांक 31.07.2024 को दबिश देकर मनीष कुमार सोनी को जमशेदपुर से अभिरक्षा में लेकर जशपुर लाया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेसग किया। न्यायालय से आरोपी मनीष कुमार सोनी का जेल वारंट बनने पर अभिरक्षा में जिला जेल जशपुर भेजा गया है। प्रकरण में DNA परीक्षण कराया जा रहा है।
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प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी में उप निरीक्षक सरिता तिवारी, स.उ.नि. ईष्वर वारले, स.उ.नि. विपिन किषोर केरकेट्टा, प्र.आर. 251 श्रीराम नायक, आर. 217 बसंत खुंटिया, आर. 635 राजेश कालो, म.आर. 705 सुषमा एक्का का योगदान रहा है।
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