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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : शिक्षिका का अटैचमेंट आदेश रद्द, डीईओ का आदेश अवैध करार

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Sameer Irfan

Updated At: 22 Feb 2025 at 06:02 PM

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के अवैध अटैचमेंट आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा जारी आदेश शासन के नियमों के विरुद्ध था और इसे अवैधानिक करार दिया गया। यह फैसला उन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जिनका अटैचमेंट आदेश बिना नियमों का पालन किए जारी किया जाता है।

क्या है पूरा मामला

बस्तर जिले के बकावंड स्थित कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी विषय की व्याख्याता हेमलता ध्रुव कार्यरत थीं। लेकिन 20 जनवरी 2025 को डीईओ जगदलपुर ने आदेश जारी कर उन्हें 60 किलोमीटर दूर हाई स्कूल मोहलाई में अटैच कर दिया। जबकि छत्तीसगढ़ शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अटैच नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद शिक्षिका का अटैचमेंट आदेश सरकार के नियमों के विपरीत जारी किया गया।

2001 के सरकारी परिपत्र का उल्लंघन

शिक्षिका हेमलता ध्रुव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीईओ के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 4 जून 2001 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के अटैचमेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए डीईओ द्वारा जारी आदेश पूरी तरह अवैध और नियमों के विपरीत है।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद शिक्षिका के अटैचमेंट आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने डीईओ को नियमों के तहत उचित आदेश पारित करने की छूट दी है। इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।

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