यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने सोमवार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक फिल्म स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के लेआउट को कंपनी से मंजूरी नहीं मिलती। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस से सटे सेक्टर 21 में स्थित प्लॉट्स पर निर्माण कार्य या शिलान्यास समारोह आयोजित करने पर सख्त रोक लगा दी है।
YEIDA ने बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी समूह द्वारा चलाया जाता है, को लिखे पत्र में रियायत समझौते की शर्तों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने कहा कि फिल्म सिटी परियोजना के निर्माण की शुरुआत फिल्म स्टूडियो और फिल्म प्रशिक्षण अकादमी से करनी होगी। इन दोनों घटकों को डेवलपर्स को पहले तीन वर्षों में पूरा करना है।
अगर डेवलपर शर्तों के अनुसार समय पर निर्माण नहीं शुरू करते हैं, तो हर दिन 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। YEIDA के सीईओ ने कहा कि रियायत समझौते पर पिछले साल 27 जून को हस्ताक्षर हुए थे, और एक साल के भीतर निर्माण शुरू करने का आदेश दिया गया था।
इससे पहले, जनवरी में YEIDA ने सेक्टर 21 में स्थित 1,000 एकड़ फिल्म सिटी परियोजना के पहले चरण के लिए 230 एकड़ भूमि उपयोग मैप को मंजूरी दी थी। यह परियोजना दो हिस्सों में बांटी गई है – एक इंडस्ट्रियल जोन (155 एकड़) और एक कॉमर्शियल जोन (75 एकड़)।























