छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 18 IPS अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
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क्यों लगी है रोक?
यह पूरी कानूनी कार्रवाई भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर की गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि भर्ती विज्ञापनों में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण के निर्धारण में गंभीर खामियां हैं। सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि नियमों के तहत पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
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परीक्षाओं पर संकट के बादल
अक्टूबर महीने में ही इन परीक्षाओं का आयोजन होना था और इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं:
- 11 अक्टूबर 2026 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी।
- 25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी।
हालांकि, हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद तय समय पर इन परीक्षाओं के होने को लेकर संशय के बादल मंडरा गए हैं।
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कुल 2,292 पदों पर होनी है भर्ती
राज्य में कुल 2,292 पदों पर शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिन्हें दो संवर्गों में बांटा गया है:
- ई-संवर्ग: 795 पद
- टी-संवर्ग: 1,497 पद
- कुल पद: 2,292
फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद सभी अभ्यर्थियों की निगाहें राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। परीक्षा की अगली तारीखों या अपडेट के लिए परीक्षार्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।























