रायपुर:
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरकारी भर्तियों को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और त्वरित बनाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम, 2026’ लागू कर दिए हैं। गुरुवार को राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित होते ही ये नए नियम राज्य में प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब सभी अभ्यर्थियों को मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से ‘वन-टाइम प्रोफ़ाइल पंजीयन’ कराना होगा।
परीक्षाएं समूह और उप-समूह के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पद्धति से आयोजित की जाएंगी, और मंडल द्वारा हर वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा।
नए नियमों में कौशल (Skill) और शारीरिक दक्षता (Physical Test) परीक्षा के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है। जिन पदों में ये परीक्षाएं अनिवार्य हैं, वहां विज्ञापित पदों की तुलना में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यह परीक्षा केवल अर्हकारी (Qualifying) होगी और संबंधित विभागों को इसे 3 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
अंतिम चयन के बाद अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई प्रतीक्षा सूची (Waiting List) जारी नहीं की जाएगी, तथा भर्ती में गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कड़े कानूनी प्रावधान लागू रहेंगे।

