रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, अटल नगर रायपुर द्वारा बुधवार 27 नवम्बर 2025 को महत्वपूर्ण पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के आदेशानुसार व्याख्याता/व्याख्याता (एलटी) एवं प्रधानपाठक (मध्य. शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद उनकी पदस्थापना प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत प्राचार्यों को आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिकाओं W.P.(PIL) No. 91/2019 एवं WPS No. 9778/2019 में पारित अंतरिम आदेशों के अधीन जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आदेश जारी।
देखें आदेश
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