विशेष संवाददाता, कांकेर
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के नवीन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, यह विशेष पंजीयन अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक अनवरत जारी रहेगा। उत्तर बस्तर कांकेर के जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष नए किसान पंजीयन के साथ-साथ पहले से पंजीकृत किसानों के खसरा मैपिंग और बैंक विवरण में संशोधन का कार्य एग्रीस्टेक पोर्टल के ‘अथोराईजेशन माड्यूल’ के माध्यम से संपन्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिया और रेगहा (बटाईदार) कृषि के लिए नॉमिनी पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है।
इस बार की प्रक्रिया में वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान क्षेत्र के कृषकों, संस्थागत और ट्रस्ट के नवीन पंजीयन को लेकर विशेष नियम तय किए गए हैं। इन विशेष श्रेणी के किसानों और संस्थाओं को अपना नया पंजीयन कराने के लिए जिला कार्यालय की खाद्य शाखा कांकेर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। वनाधिकार पट्टाधारी और डूबान कृषकों के नवीन पंजीयन के लिए कम्पार्टमेंट नंबर, नॉमिनी, कृषक के पहचान दस्तावेज (आधार), मोबाइल नंबर और रकबा (जमीन का क्षेत्रफल) की प्रविष्टि खाद्य विभाग के कार्यालय में की जाएगी। वहीं, पिछले वर्ष पंजीकृत रह चुके संस्थागत ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए संस्था के प्रतिनिधि और संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी इसी कार्यालय से पूरी होगी। संबंधित किसानों और संस्था के प्रतिनिधियों को इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने गत वर्ष यानी 2025-26 में अपना सफल पंजीयन कराया था, उन्हें वर्तमान वर्ष 2026-27 के लिए स्वतः ही पंजीकृत माना जाएगा, यानी उन्हें दोबारा नए सिरे से लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, नियमों के अनुसार नॉमिनी में संशोधन का कार्य 1 जुलाई से लेकर धान खरीदी की पूरी अवधि तक कराया जा सकता है। वहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे (फसल का सत्यापन) के माध्यम से खेतों में बोई गई फसल की प्रविष्टि आगामी 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच विभागीय वेबसाइट (https://fcs.cg.gov.in/) के ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल में की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 31 अक्टूबर के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और नवीन पंजीयन का कार्य पूरा करा लें।

