अरविंद केजरीवाल आज ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड पेश करने के बाद तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर

admin
Updated At: 21 Jun 2024 at 03:42 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले (पीएमएलए) में केजरीवाल को जमानत दे दी। विशेष जज न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने जांच एजेंसी द्वारा अपने कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किए जाने तक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड पेश करने के बाद केजरीवाल की जेल से रिहाई होगी।
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इससे पहले केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर दो दिन सुनवाई के बाद दोपहर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शाम को जारी फैसले में अर्जी मंजूर कर ली गई। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई में एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और यह पूरी होने पर उन्होंने दो जून को जेल में सरेंडर कर दिया था।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि उनके पास सहआरोपी चनप्रीतसिंह द्वारा100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने और रिश्वत की राशि को गोवा चुनाव में इस्तेमाल, केजरीवाल के गोवा दौरे के इंतजाम करने के ठोस सबूत हैं। केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया है। केजरीवाल ने इन सब आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पहले उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस विजय नायर के कथन व संदेश को ईडी आधार बना रही है उसका केजरीवाल से सीधा संबंध नहीं है। केजरीवाल ने इस पूरे मामले को बिना सबूत का सिर्फ राजनीतिक मामला बताया था।
इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए थे।
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इस आधार पर जमानत का ईडी ने किया था विरोध
केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी (आप) को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आबकारी नीति पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि वह हवा में जांच कर रही है। हमारे पास ठोस सबूत हैं। उनके पास नोटों की तस्वीरें हैं, जो रिश्वत के तौर पर दिए गए पैसे का हिस्सा थे। इसके अलावा गोवा में सात सितारा होटल में केजरीवाल के ठहरने का भुगतान रिश्वत के पैसे से किया गया था। वहीं, केजरीवाल ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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रिश्वत का पैसा चुनाव में खर्च हुआ
केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर रिश्वत के रूप में धन लेने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि इन खामियों का उद्देश्य कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था और प्राप्त रिश्वत का कथित तौर पर गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किया गया था। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।
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टाइमलाइन
नवंबर 2021: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को लागू की
जुलाई 8, 2022: दिल्ली के मुख्य सचिव ने शराब नीति में नियमों का उल्लंघन पाया
जुलाई 22, 2022: दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की
अगस्त 19, 2022: सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां छापा मारा
अगस्त 22, 2022: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया
सितंबर 2022: सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को गिरफ्तार किया
मार्च 2023: सीबीआई ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया
अक्टूबर 2023: ईडी ने आप के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया
मार्च 16, 2024: बीआरएस की नेता के. कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया
मार्च 21, 2024: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार किया
मई 10, 2024: लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत
जून 02, 2024: तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण
जून 20, 2024: 1 लाख के मुचलके पर जमानत
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