गबन के मामले में बगीचा बीईओ, बीआरसीसी, लेखापाल को राज्य शासन ने किया निलंबित

admin
Updated At: 10 Dec 2022 at 12:49 AM
आसिफ हसन बगीचा
बगीचा में 8 लाख से अधिक के गबन के मामले जाँच उपरांत स्कुल शिक्षा विभाग राज्य शासन ने बीईओ, बीआरसी, लेखपाल को निलंबित कर दिया है
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से जारी आदेश में कहा गया कि रेशम लाल कोशले, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बगीचा, जिला जशपुर 2. श्री कृष्ण कुमार राठौर, बीआरसी, बगीचा, जिला जशपुर एवं 3. श्री शैलेष अम्बस्ट, लेखापाल, कार्यालय बी.आर.सी. बगीचा, जिला जशपुर के विरूद्ध 25 संकुलों केन्द्रों में हुई वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप / शिकायत की प्रारंभिक जांच में पुष्ट हुई है कि
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(1) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्व-सहायता समूहों को मार्च 2021 व अप्रैल 2021 की कुकिंग कास्ट राशि विलम्ब से भुगतान करना बिना अधिकार के पुराने स्व-सहायता समूह को भंग करना तथा बिना ब्रेडिंग व मैपिंग के 170 नव समूहका कम/ज्यादा वितरण कर अनुविभागीय अधिकारी बगीचा से आदेश करार कोस्ट की राशि के भुगतान में अनियमितता बरती गयी है तथा संलग्न व्याख्याताओं कार्य नहीं किया गया।
(2) श्री शैलेश कुमार अम्बस्ट लेना पाया गया। कार्यालय बी०आर०सी० बगीचा रू. 13,000/- रिश्वत लेना पाया गया
(3) अनुदान राशि प्रति संकुल रु.40,000/- के मान से 21 संकुलों द्वारा कुल आहरित राशि रू.8.40,000-आठ लाख चालीस हजार स.) का बिना सामग्री क्रय एवं बिना फर्म को भुगतान कर दो दिन में
भुगतानकी पावती लेकर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बी०आर०सी० एवं
लेखापाल के द्वारा शासकीय राशि का बंदरबाट कर गबन किया जाना पाया गया।
(4) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के दबाव में आकर 21 संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक भीआशिक रूप से शासकीय राशि के आहरण कर गबन करने में सहयोगी है। जबकि संकुल केन्द्र भट्टीकोना, बगडोल एवं टागरडीह के संकुल समन्ययक के दबाव में न आकर राशि का नगर आहरण न करते हुए NEFT द्वारा प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा रायपुर के बैंक खाते में अंतरित किया गया है। जबकि 21 स्कुलों द्वारा राशि का अंतरण न कर नगद आहरण किया है। इस प्रकार राशि रू. 8,40,000/- शासकीय राशि का गबन करने के लिए विखशिअ, बी०आर०सी० एवं लेखापाल द्वारा वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया।
(5) 22 नवीन संकुल केन्द्रों के संकुल प्रभारी व संकुल समन्वयक द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार खाते में जमा राशि को राज्य कार्यालय को न भेजकर छ.ग. भण्डार क्रम नियम का पालन किए बिना बैंक से नगद आहरण करने के दोषी पाए गये हैं, जबकि शासन के निर्देशानुसार पीएसएमएस के माध्यम से क्रय सामग्री की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं छ.ग. 2/ भण्डार क्रम नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है।
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3/ अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा 1. श्री रेशम लाल कौशले, विखशिअ, बगीचा 2. श्री कृष्ण कुमार राठौर, बीआरसी, बगीचा 3. श्री शैलेष अम्बस्ट, लेखापाल, कार्यालय बीआरसी बगीचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम- 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री कोशले का मुख्यालय, कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, अम्बिकापुर तथा श्री राठौर व अम्बस्ट का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि उक्त निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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