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'अब ऑनलाइन पैसे भेजने में गड़बड़ी नहीं'; लाभार्थी के खाते के सत्यापन की मिलेगी सुविधा

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admin

Updated At 31 Dec 2024 at 11:19 AM

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आज रात 12 बजे से लागू होगी रेलवे की नई समय सारिणी, कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का बदल रहा नंबर; यहां देखें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने में होने वाली गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी पहल की है। आरबीआई ने राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से खास प्रणाली विकसित करने को कहा है। नई प्रणाली में आरटीजीएस और एनईएफटी माध्यमों से पैसा भेजने वाले ग्राहक बैंक खाते के नाम का सत्यापन कर सकेंगे। ऑनलाइन पैसा भेजने के दौरान लाभार्थी के खाते का सत्यापन करने की इस सुविधा के कारण गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सकेगा। यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल, 2025 से प्रभाव में आएगी। पाठ्य पुस्तकों के वितरण कार्य की निगरानी ‘ऑनलाईन ट्रैकिंग एप’ के माध्यम से करने सीएम के निर्देश RTGS और NEFT प्रणाली वाले बैंकों को देनी होगी सुविधा आरबीआई ने सोमवार को बताया कि ‘रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’ (आरटीजीएस) और ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण’ (एनईएफटी) जैसे विकल्प देने वाले बैंकों को एक अप्रैल, 2025 से पहले ग्राहकों को सत्यापन की सुविधा प्रदान करनी होगी। RTGS और NEFT प्रणाली से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी बैंकों को यह सलाह दी गई है। 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे कई अहम नियम, जानें आपकी जिंदगी और जेब पर क्या पड़ेगा असर पैसा ट्रांसफर करने से पहले लाभार्थी के नाम का सत्यापन वर्तमान में केवल एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के तहत पैसा भेजने वाले ग्राहकों को पैसा ट्रांसफर करने से पहले लाभार्थी के नाम का सत्यापन करने की सुविधा मिलती है। नए साल का जश्न : इस राज्य में 5 जनवरी तक 24 घंटे मिलेगी शराब, नशे में धुत्त मिले तो कमरे तक छोड़ेगी पुलिस

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