रिया चक्रवर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी चेतावनी,

admin
Updated At: 26 Oct 2024 at 01:27 AM
सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में रिया चक्रवर्ती को राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कोई वजह न मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिया और उनके परिवार को राहत देते हुए लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका 'ओछी' (यानी जो गंभीरता से विचार न करने वाला था) और ये केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल थे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब सीबीआई के वकील ने मामले को खत्म करने की मांग की तो जस्टिस गवई ने कहा, 'हम चेतावनी दे रहे हैं, आप इतनी तुच्छ याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इसके लिए निश्चित तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।' सीबीआई को ये भी हिदायत दी गई कि सीबीआई को अगर जुर्माना और कड़ी टिप्पणियां सुननी हो तभी इस मामले में बहस करें।
बता दें कि फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2020 में रिया चक्रवर्ती और उनके दो परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एलओसी को रद्द कर दिया था।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की पीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता द्वारा उनके खिलाफ जारी एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी था, जो उन्हें विदेश दौरा करने से रोकती थीं। दरअसल लुकआउट सर्कुलर जारी होने की वजह से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को विदेश यात्रा में दिक्कतें हो रही थीं, जिस वजह से एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब उस सर्कुलर को रद्द करने का आदेश दिया तो सीबीआई ने पीठ से अपने फैसले पर चार सप्ताह तक रोक लगाने की अपील की थी, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। वैसे हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया था।
Follow us on
Advertisement

जरूर पढ़ें

फगुआ 2025: : उरांव समुदाय का पवित्र अनुष्ठान, सोनो-रूपो के आतंक से मुक्ति का उत्सव सरहुल और होली से पहले गूंजेगा फगुआ का उल्लास

होली 2025: : खुशियों के रंग और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

Join Indian Army through NCC Special Entry! : भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री से अधिकारी बनने का सुनहरा मौका,आवेदन प्रक्रिया शुरू

आज से होलाष्टक शुरू: : फाल्गुन मास में इसका विशेष महत्व,होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें?

Airtel का सस्ता धमाका : 199 रुपये वाला प्लान, 28 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेंगे ये फायदे! जानिए पूरी डिटेल

Jio का नया धमाका : OTT और क्रिकेट प्रेमियों के लिए Jio का खास प्लान, ₹195 में 15GB डेटा और फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन

"planetary parade. 2025": : आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सात ग्रह होंगे एक सीध में

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से मिलेगी गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी पेंशन स्कीम

फास्टैग रिचार्ज में बदलाव: : अब जुर्माना भरने से बचने के लिए समयसीमा का पालन करना होगा

TRAI: : स्पैम कॉल और संदेशों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा
Advertisement