नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले दिव्यांगजन के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निशुल्क फास्टैग (Exempted FASTag) की सुविधा शुरू की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से दिव्यांगजन को टोल टैक्स से पूरी छूट मिलेगी और टोल प्लाजा पर रुककर बार-बार दस्तावेज या दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिखाने का झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पात्र व्यक्ति इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय होगी FASTag की वैधता
मंत्रालय के नियमों के अनुसार, यह छूट दिव्यांगता के प्रतिशत और वाहन की श्रेणी के आधार पर दी जाएगी:
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70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता: इस श्रेणी में आने वाले पात्र व्यक्तियों को 5 वर्ष की वैधता वाला निशुल्क फास्टैग जारी किया जाएगा।
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40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता: इस वर्ग के लाभार्थियों को 3 वर्ष की वैधता वाला फास्टैग मिलेगा।
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वैधता अवधि समाप्त होने के बाद पात्रता की समीक्षा कर इसका नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराया जा सकेगा।
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नियम और जरूरी शर्तें
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यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक (Non-Commercial) निजी वाहनों पर ही लागू होगी।
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वाहन विशेष रूप से दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत (Retrofitted/Adapted) या उनके उपयोग के अनुकूल होना चाहिए।
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टोल टैक्स में शत-प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए यात्रा के समय वाहन में दिव्यांगजन की स्वयं की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
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NHAI पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
पात्र आवेदक एनएचएआई के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Exempted FASTag’ विकल्प चुनकर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
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यूडीआईडी (UDID) कार्ड
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अधिकृत दिव्यांगता प्रमाण पत्र
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वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC)
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वैध पहचान पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो
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आम निजी वाहनों के लिए 3,075 रुपये का सालाना पास
गैर-व्यावसायिक निजी कारों, जीप और वैन चालकों के लिए भी एनएचएआई ने एक वार्षिक पास की सुविधा दी है। 3,075 रुपये के शुल्क में मिलने वाला यह पास एक वर्ष या अधिकतम 200 यात्राओं (एकल फेरे) के लिए मान्य रहेगा। वाहन चालक इसे ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप या एनएचएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन बनवा सकते हैं।
“राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगजन के सफर को पूरी तरह बाधा रहित और सुगम बनाने के लिए यह विशेष छूट श्रेणी का फास्टैग जारी किया जा रहा है। पात्र व्यक्ति अपने यूडीआईडी कार्ड और वाहन के दस्तावेजों के साथ एनएचएआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।”— चंद्रेश चौधरी, प्रवक्ता, एनएचएआई रायपुर


