नई दिल्ली:
देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी, डिजिटल और आम जनता के लिए पूरी तरह सुलभ बनाने की दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने, दलालों की मनमानी और अनावश्यक प्रशासनिक लेटलतीफी को समाप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने नियमों के एक नए ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत कई सेवाओं को निशुल्क करने और प्रक्रियाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
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पता, मोबाइल और ईमेल अपडेट कराना होगा पूरी तरह फ्री
मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में आवासीय पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए अब कोई सरकारी शुल्क नहीं देना होगा। आधार प्रमाणीकरण के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसका मुख्य मकसद केंद्रीय डेटाबेस में वाहन चालकों की संपर्क जानकारी को बिना किसी वित्तीय बोझ के हमेशा अपडेट रखना है।
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30 दिन में ‘डीम्ड अप्रूवल’: अपने आप बदलेगा पता
लाइसेंस धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से बचाने के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है: यदि ऑनलाइन आवेदन के 30 दिनों के भीतर आरटीओ की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो उसे ‘डीम्ड अप्रूव्ड’ यानी स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा।नाम या अन्य व्यक्तिगत विवरणों में बदलाव के आवेदनों पर अधिकारियों को अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने के लिए आवेदन पर 7 दिन में स्वतः कार्रवाई पूरी होगी।
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रिन्यूअल और डुप्लीकेट के लिए नया एकीकृत ‘फॉर्म 2A’
दस्तावेजीकरण के झंझट को खत्म करने के लिए अलग-अलग फॉर्म्स की जगह एक नया एकीकृत ‘फॉर्म 2A’ लाया जा रहा है।
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अब लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal), डुप्लीकेट डीएल बनवाने और नई वाहन श्रेणी जोड़ने के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करने होंगे।
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‘सारथी’ पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे फॉर्म खोलते ही आवेदक की जानकारी स्वतः भर (Auto-fill) जाएगी।
एड्रेस प्रूफ में राहत: 3 महीने पुराने बिजली-गैस बिल भी मान्य
पते के प्रमाण को लेकर नियमों को बेहद लचीला बनाया गया है। अब पिछले तीन महीने तक के पुराने बिजली बिल, पीएनजी (PNG) या घरेलू गैस कनेक्शन के बिल को वैध एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। इससे किराएदारों और हाल ही में घर बदलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इमरजेंसी नंबर अनिवार्य और अंगदान का मिलेगा विकल्प
सड़क सुरक्षा और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस आवेदन में दो नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं:सड़क दुर्घटना की स्थिति में परिजनों से तुरंत संपर्क करने के लिए एक आपातकालीन नंबर देना अनिवार्य होगा। फॉर्म में अंगदान (Organ Donation) की सहमति का स्पष्ट कॉलम होगा, जिससे गंभीर हादसों के समय जरूरतमंदों की जान बचाने में मदद मिल सके।
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30 दिनों के भीतर मांगे गए सुझाव
मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आधिकारिक राजपत्र में जारी करते हुए आम जनता, वाहन संगठनों और सभी हितधारकों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। जनता और राज्य सरकारों से मिलने वाले फीडबैक के विश्लेषण के बाद ही इसे अंतिम रूप देकर देशभर में औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।


