शिक्षकों के अटैचमेंट पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 5 जून से सभी संलग्नीकरण स्वतः समाप्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क (लोकल फीस) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। विभाग के इस नए आदेश के बाद अब प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। राहत की बात ढूंढ रहे परिवारों को झटका देते हुए विभाग ने साफ किया है कि यह बढ़ा हुआ शुल्क सामान्य सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों और सरकार से अनुदान प्राप्त (एडेड) स्कूलों पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा।
जारी किए गए आधिकारिक आदेश के आंकड़ों के अनुसार, हाई स्कूल (कक्षा 9वीं और 10वीं) स्तर के विद्यार्थियों को अब तक दिए जाने वाले 410 रुपये के स्थान पर 500 रुपये स्थानीय शुल्क के रूप में जमा करने होंगे, जिससे उन पर सीधे 90 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल (कक्षा 11वीं और 12वीं) में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए इस फीस को 445 रुपये से बढ़ाकर अब 550 रुपये कर दिया गया है, यानी इस श्रेणी के विद्यार्थियों को अब पहले से 95 रुपये अधिक देने होंगे।
इस वृद्धि के अंतर्गत विभिन्न मदों को संशोधित किया गया है, जिसके तहत हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक के लिए क्रमशः कार्यकलाप शुल्क को 65 और 75 रुपये, निर्धन छात्र सहायता निधि को 15 रुपये, विज्ञान क्लब निधि को 25 और 30 रुपये, बलचर निधि को 60 रुपये, रेडक्रॉस निधि को यथावत 30 रुपये, क्रीड़ा निधि को 65 और 75 रुपये, विज्ञान प्रायोगिक शुल्क को 65 और 85 रुपये तथा परीक्षा शुल्क को बढ़ाकर क्रमशः 175 और 180 रुपये निर्धारित किया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा ऐन नए सत्र से पहले जारी किए गए इस आदेश के बाद अब प्रदेश भर के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि, इस फीस वृद्धि को लेकर विभाग का अपना तर्क है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय के बाद विद्यालयों की विभिन्न आंतरिक व्यवस्थाओं, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्कूल संचालन संबंधी आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस शुल्क में यह आंशिक संशोधन किया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नई दरें पूरी तरह से आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 से अनिवार्य रूप से प्रभावी हो जाएंगी।
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